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डाक के जरिए जितना मर्जी सामान विदेश कर सकते हैं निर्यात, सरकार ने खत्म की लिमिट

यानि डाक के जरिए आप विदेश को जितनी भी कीमत का सामान निर्यात कर सकते हैं

Manoj Kumar Reported by: Manoj Kumar @kumarman145
Published on: September 28, 2018 13:22 IST
Commerce Min removes value limit for exports through post- India TV Paisa

Commerce Min removes value limit for exports through post

नई दिल्ली। अगर आप डाक के जरिए विदेशों को अपने उत्पाद निर्यात करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, वाणिज्य मंत्रालय ने गुरूवार को डाक के जरिये विदेशों को निर्यात की मूल्य सीमा को हटा दिया, यानि डाक के जरिए आप विदेश को जितनी भी कीमत का सामान निर्यात कर सकते हैं। हालांकि यह नियम कुरियर सेवा पर लागू नहीं होगा, कूरियर सेवा के जरिये विदेशी निर्यात के मामले में यह सीमा पांच लाख रुपये तय की गयी है। 

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक अधिसूचना में कहा कि डाक के जरिये निर्यात मूल्य सीमा को हटा दिया गया है। केवल कूरियर के जरिये निर्यात के मामले में पांच लाख रुपये की मूल्य सीमा नियत की गयी है। निर्यातकों के संगठनों के शीर्ष निकाय फियो ने कहा कि इस कदम से विदेशी डाक घरों के जरिये निर्यात बढ़ेगा। 

एक अलग अधिसूचना में महानिदेशालय ने कहा कि तीन शुल्क छूट योजनाओं...अग्रिम मंजूरी, निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत सामान (EOU) तथा निर्यात उन्मुख इकाइयों (EOU)...को एकीकृत माल एवं सेवा कर (IGST) तथा क्षतिपूर्ति उपकरण से 31 मार्च 2019 तक छूट मिलेगी। अग्रिम मंजूरी (एडवांस आथोराइजेशन) शुल्क में छूट की एक योजना है। यह विनिर्माता निर्यातकों को उन कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के लिये दिया जाता है जिनका उपयोग निर्यात उत्पादों में किया जाता है। 

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