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सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 का जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई, 31 अक्टूबर किया गया

 Written By: India TV Paisa Desk
 Published : Sep 30, 2020 06:52 pm IST,  Updated : Sep 30, 2020 06:52 pm IST

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी सालाना रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा को एक महीने बढ़ाते हुए 1 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है। 

Government extends fy 2018-19 GST annual return filing deadline now till october 31- India TV Hindi
Government extends fy 2018-19 GST annual return filing deadline now till october 31 Image Source : FILE PHOTO

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी सालाना रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा को एक महीने बढ़ाते हुए 1 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है। अब टैक्सपेयर्स 31 अक्टूबर 2020 तक सालाना जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ट्वीट कर बताया, ‘आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग से उचित मंजूरी हासिल करने के बाद सरकार ने GSTR-9 और GSTR-9C के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है।’

3 महीने पहले बढ़ी थी समय सीमा

इससे पहले सरकार ने मई में 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को सितंबर 2020 तक तीन महीने के लिए बढ़ाया था। जीएसटीआर-9 एक वार्षिक रिटर्न है, जो करदाताओं द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शासन के तहत दाखिल किया जाता है। इसके तहत साल भर की कारोबारी गतिविधियों की पूरी जानकारी देनी होती है। जबकि, जीएसटीआर-9सी एक तरह का ऑडिट फॉर्म होता है, जिसे जीएसटीआर-9 और ऑडिट किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच एक सामंजस्य की घोषणा माना जाता है।

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