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हरित नियम स्‍थानीय निकायों के तहत लाने से होगा फायदा, घरों की कीमत होगी कम

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Nov 20, 2018 03:41 pm IST,  Updated : Nov 20, 2018 03:41 pm IST

केंद्र सरकार के 20 से 50 हजार वर्ग मीटर की परियोजनाओं से जुड़े हरित नियमों के अनुपालन का अधिकार स्थानीय निकायों को दिए जाने के फैसले से इनकी मंजूरी की प्रक्रिया तेज हो सकेगी।

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housing price Image Source : HOUSING PRICE

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार के 20 से 50 हजार वर्ग मीटर की परियोजनाओं से जुड़े हरित नियमों के अनुपालन का अधिकार स्थानीय निकायों को दिए जाने के फैसले से इनकी मंजूरी की प्रक्रिया तेज हो सकेगी। इससे घरों के दाम भी घटेंगे। इस संबंध में रीयल्टी उद्योग के प्रमुख संगठन क्रेडाई ने यह राय जताई है। 

क्रेडाई ने कहा कि इससे आवासीय परियोजनाओं के लिए मंजूरी का समय कम से कम एक साल घट जाएगा। क्रेडाई के सदस्यों की संख्या 12,000 से अधिक है। 

केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह भवनों के लिए पर्यावरण शर्तों के अनुपालन, निर्माण और क्षेत्र विकास परियोजनाओं का अधिकार स्थानीय निकायों को देने का फैसला किया था। 20,000 से 50,000 वर्ग मीटर की परियोजनाओं में हरित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का अधिकार स्थानीय निकायों को दिया गया है। 

क्रेडाई  अध्यक्ष जैक्सी शाह ने कहा कि इस फैसले से रीयल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और कारोबार सुगमता की स्थिति बेहतर हो सकेगी। शाह ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को अधिकार दिए जाने से पर्यावरण कानून या नियमों में किसी तरह की ढील नहीं होगी। 

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