Thursday, April 25, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. एनसीएलएटी ने एयरसेल के लाइसेंस पर रोक को लेकर दूरसंचार विभाग की याचिका खारिज की

एनसीएलएटी ने एयरसेल के लाइसेंस पर रोक को लेकर दूरसंचार विभाग की याचिका खारिज की

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के फैसले के खिलाफ दूरसंचार विभाग की याचिका को खारिज कर दिया है। 

India TV Business Desk Written by: India TV Business Desk
Published on: March 08, 2020 18:31 IST
NCLAT, DoT, Aircel, National Company Law Appellate Tribunal- India TV Paisa

NCLAT dismisses DoT's plea in Aircel licence moratorium matter citing delay in appeal

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के फैसले के खिलाफ दूरसंचार विभाग की याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें कहा गया था कि दिवालिया हो चुके एयरसेल के स्पेक्ट्रम और लाइसेंस को दिवालिया प्रक्रिया के दौरान वापस नहीं लिया जा सकता है। एनसीएलएटी ने कहा कि दूरसंचार विभाग (डॉट) ने फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने में देरी कर दी है, जिसके चलते याचिका को खारिज कर दिया गया।

दूरसंचार विभाग (डॉट) ने एनसीएलटी की मुंबई शाखा के आदेश के खिलाफ अपील की थी। विभाग ने अपनी याचिका में इस मुद्दे को उठाया था कि दिवालिया प्रक्रिया के दौरान किसी दूरसंचार के लाइसेंस या स्पेक्ट्रम पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं। हालांकि, एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ ने पाया कि डॉट द्वारा दायर याचिका ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी), 2016 की धारा 61 के प्रावधानों के तहत तय समय में दायर नहीं की गई।

आईबीसी के तहत एनसीएलटी द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष 30 दिनों के भीतर याचिका दायर की जा सकती है और वाजिब कारण होने पर सिर्फ 15 का और समय मिल सकता है।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement