Wednesday, April 24, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. कर्मचारियों से कैंटीन सुविधा के लिए वसूले गए शुल्क पर जीएसटी नहीं लगेगा : AAR

कर्मचारियों से कैंटीन सुविधा के लिए वसूले गए शुल्क पर जीएसटी नहीं लगेगा : AAR

एएआर ने अब व्यवस्था दी है कि जहां कैंटीन शुल्क का एक बड़ा हिस्सा नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा और कर्मचारियों से सिर्फ मामूली शुल्क लिया जाएगा, उनमें जीएसटी नहीं लगेगा।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: August 24, 2021 13:00 IST
कैंटीन सुविधा पर...- India TV Paisa
Photo:FILE

कैंटीन सुविधा पर वसूले शुल्क पर GST नहीं 

नई दिल्ली। कर्मचारियों द्वारा कैंटीन सुविधा के लिए चुकाई गई राशि पर कोई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगेगा। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने यह व्यवस्था दी है। टाटा मोटर्स ने एएआर की गुजरात पीठ से संपर्क कर यह जानकारी मांगी थी कि क्या उसके कर्मचारियों द्वारा कैंटीन सुविधा के इस्तेमाल के लिए उनसे वसूली गई मामूली राशि पर जीएसटी लगेगा। इसके अलावा कंपनी ने यह भी पूछा था कि क्या कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई कैंटीन सुविधा पर सेवाप्रदाता द्वारा लिए गए जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) की सुविधा मिलेगी। 

एएआर ने अपने फैसले में यह कहा है कि टाटा मोटर्स ने अपने कर्मचारियों के लिए कैंटीन की व्यवस्था की है, जिसका संचालन तीसरा पक्ष सेवाप्रदाता द्वारा किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत कैंटीन शुल्क के एक हिस्से का बोझ कंपनी वहन कर रही है और शेष का कर्मचारी उठा रहे हैं। कर्मचारियों के हिस्से के कैंटीन शुल्क को कंपनी द्वारा जुटाया जाता है और इसे कैंटीन सेवाप्रदाता को दिया जाता है। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने यह भी कहा है कि कर्मचारियों से कैंटीन शुल्क वसूली में वह अपने मुनाफे का मार्जिन नहीं रखती है। एएआर ने कहा कि कैंटीन सुविधा पर जीएसटी भुगतान के लिए आईटीसी जीएसटी कानून के तहत प्रतिबंधित क्रेडिट है और आवेदक को इसका लाभ नहीं मिला सकता। 

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि अभी सब्सिडी वाला खाने-पीने का सामान उपलब्ध कराने वाली कंपनियां कर्मचारियों से इसकी वसूली पर पांच प्रतिशत का कर ले रही हैं। ‘‘एएआर ने अब व्यवस्था दी है कि जहां कैंटीन शुल्क का एक बड़ा हिस्सा नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा और कर्मचारियों से सिर्फ मामूली शुल्क लिया जाएगा, उनमें जीएसटी नहीं लगेगा।’’ 

 

यह भी पढ़ें: RBI ने बैंक लॉकर के लिये संशोधित नियम जारी किये, नुकसान पर बैंक की जिम्मेदारी की तय

यह भी पढ़ें:  Petrol Diesel Price: खुशखबरी- घट गये पेट्रोल के दाम वहीं डीजल भी हुआ सस्ता

यह भी पढ़ें:  बीते हफ्ते इन 7 कंपनियों में निवेशकों की हुई कमाई, पूंजी 1.31 लाख करोड़ रुपये बढ़ी

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement