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Capital Gain Tax पर मिल सकती है राहत? निवेशकों के लिए यह बड़ी खुशखबरी आ सकती है सामने

देश का आम बजट जल्द ही आने वाला है, जहां लोग अलग अलग जगहों पर टैक्स में वित्तमंत्री द्वारा राहत चाहते हैं। वहीं बात अगर निवेशकों की करें तो वह Capital Gain Tax में बदलाव की उम्मीद बजट- 2023 में कर रहे हैं।

India TV Paisa Desk Edited By: India TV Paisa Desk
Published on: January 31, 2023 19:58 IST
Govt Makes changes in Capital Gain Tax- 2023 - India TV Paisa
Photo:CANVA कैपिटल गेन टैक्स में क्या सरकार करेगी बदलाव, निवेशकों को मिल सकती है खुशी

Capital Gain Tax: देश का आम बजट जल्द ही आने वाला है, ऐसे में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से आम से लेकर खास तक की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अलग अलग सेक्टर के लोग अलग-अलग तरीकों से अपने लिये कुछ न कुछ बजट- 2023 में जरूर चाहते हैं। वहीं निवेशक भी वित्तमंत्री से उनके लिये महत्वपूर्ण कैपिटल गेन में बदलाव चाहते हैं, उन्हें उम्मीद है कि इस बार Capital Gain Tax के लिये बड़े ऐलान हो सकते हैं। वहीं सरकार भी अपना ध्यान इस ओर आकृष्ट किए हुये है, क्योंकि सरकार भी इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ाना चाहती है। ऐसे में सरकार यहां निवेशकों को आकर्षित करने के लिये Capital Gain Tax में बदलाव कर सकती है। वहीं आज हम आपको Capital Gain Tax की मौजूदा स्थिति और बजट-2023 में निवेशकों की क्या उम्मीद हो सकती है पूरी, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। 

क्या है Capital Gain Tax

Capital Gain Tax को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है शॉर्ट टर्म Capital Gain Tax और दूसरा लॉन्ग टर्म Capital Gain Tax। इसमें एसेट्स के हिसाब इसकी परिभाषा दी गयी है, जहां एक समय सीमा के बाद बिक्री पर लाभ होने की दशा में लॉन्ग टर्म Capital Gain Tax लगता है, वहीं इससे पहले बेचने पर शॉर्ट टर्म Capital Gain Tax देना पड़ता है। इसके साथ ही इक्विटी और म्युचुअल फंड, लिस्टिड बॉन्ड की एक साल की अवधि होने पर लॉन्ग टर्म Capital Gain Tax लगता है, साथ ही रियल एस्टेट, नॉन इक्विटी म्युचुअल फंड पर क्रमशः दो साल और तीन साल की अवधि पूरी होने पर लॉन्ग टर्म Capital Gain Tax लगता है। 

कितना लगता है Capital Gain Tax

बता दें कि अगर इक्विटी और म्युचुअल फंड को एक साल तक रखने पर आपको एक लाख से अधिक का लाभ होता है तो आपको बिना इंडेक्सेशन के 10 % फीसद का टैक्स भरना पड़ता है। इसके साथ ही नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म Capital Gain Tax 20 % फीसद इंडेक्सेशन के साथ भरना पड़ता है। दूसरी ओर लिस्टिड बॉन्ड में इंडेक्सेशन के साथ 10 % फीसद का टैक्स देना पड़ता है। 

ये है बजट 2023 से निवेशकों को उम्मीदें

बता दें कि अभी साल भर के अंदर शेयर की बिक्री से मुनाफा कमाने पर 30 % फीसद टैक्स देना पड़ता है, जिससे निवेशक इसको लेकर पीछे हट जाते हैं। वहीं सरकार छोटे निवेशकों को लाने के लिए इसमें बदलाव कर सकती है, जहां सरकार Capital Gain Tax की दरें कम कर सकती है। इसके साथ ही फिलहाल में Capital Gain Tax की सीमा 1 लाख रुपये है, सरकार लंबी अवधि के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये बजट- 2023 में  यह सीमा 2.5 लाख रुपये तक कर सकती है।

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