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एनसीएलएटी ने अमेजन को अंतरिम राहत देने से किया इनकार, लेकिन अपील पर करेगी सुनवाई

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Jan 13, 2022 02:20 pm IST,  Updated : Jan 13, 2022 02:20 pm IST

एनसीएलएटी इस मामले पर अब दो फरवरी को सुनवाई करेगा। अमेजन की याचिका पर न्यायामूर्ति एम वेणुगोपाल और न्यायमूर्ति वी पी सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की।

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Highlights

  • न्यायाधिकरण ने सीसीआई और एफसीपीएल को अगले दस दिन में जवाब देने को कहा है
  • प्रतिस्पर्धा आयोग ने फ्यूचर रिटेल सौदे को 2019 में दी गयी मंजूरी को निलंबित कर दिया था
  • साथ ही ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन पर 202 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया था

नई दिल्ली। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने गुरुवार को ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनी अमेजन को सीसीआई के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में किसी भी अंतरिम राहत से इनकार कर दिया। लेकिन अपील पर सुनवाई करते हुए सीसीआई और फ्यूचर कूपन्स को नोटिस जारी किए। सीसीआई ने अपने आदेश में फ्यूचर समूह की कंपनी फ्यूचर कूपन्स प्रालि (एफसीपीएल) के साथ सौदे को लेकर दी गयी दो साल से अधिक पुरानी मंजूरी को निलंबित कर दिया है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने सीसीआई और एफसीपीएल को अगले दस दिन के भीतर जवाब देने और अमेजन से इस पर प्रत्युत्तर देने को कहा है। 

दो फरवरी की होगी अगली सुनवाई 

एनसीएलएटी इस मामले पर अब दो फरवरी को सुनवाई करेगा। अमेजन की याचिका पर न्यायामूर्ति एम वेणुगोपाल और न्यायमूर्ति वी पी सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की। प्रतिस्पर्धा आयोग ने पिछले महीने फ्यूचर रिटेल की प्रवर्तक फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने को लेकर अमेजन के सौदे को 2019 में दी गयी मंजूरी को निलंबित कर दिया था। साथ ही ई-वाणिज्य कंपनी पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। सीसीआई ने सौदे को निलंबित करते हुए कहा था कि अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी ने मंजूरी के लिये आवेदन देते समय सूचना को छिपाया। 

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