Thursday, April 25, 2024
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PM Kisan: किसानों के लिए खुशखबरी! 30 जून तक किसान ऐसे उठाएं दौगुना फायदा, अभी करें अप्लाई

किसानों के लिए एकबार फिर बड़ी खुशखबरी है और वह 2000 रुपए की किस्त के संबंध में है। आपको डबल फायदा हो सकता है और ऐसा कैसे हो सकता है हम आपको इसकी जानकारी देंगे।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: May 23, 2021 14:09 IST
PM Kisan: किसानों के लिए खुशखबरी! 30 जून तक किसान ऐसे उठाएं दौगुना फायदा, अभी करें अप्लाई- India TV Paisa

PM Kisan: किसानों के लिए खुशखबरी! 30 जून तक किसान ऐसे उठाएं दौगुना फायदा, अभी करें अप्लाई

नई दिल्ली: किसानों के लिए एकबार फिर बड़ी खुशखबरी है और वह 2000 रुपए की किस्त के संबंध में है। आपको डबल फायदा हो सकता है और ऐसा कैसे हो सकता है हम आपको इसकी जानकारी देंगे। पीएम किसान की 8वीं किस्त के 2000 रुपए 9.5 करोड़ किसानों के खाते में पहुंच चुके है। लेकिन अगर कुछ किसान ऐसे भी है जिनके खाते में पैसे नही आए है। ऐसे में आपको परेशान होने की जरुरत नही है। हम आपको बताएंगे आप सीधा इस संबंध में मंत्रालय से कैसे संपर्क कर सकते है।

दरअसल सरकार पीएम किसान नीधि के तहत साल में तीन बार किसानों के खाते में 2000 रुपए भेजती है। ऐसे में अगर कोई नया किसान इससे इस स्कीम के साथ जुड़ता है और सरकार लगातार 2 किस्तों के पैसे पास कर देती है तो आपको डबल फायदा होगा। क्योंकि अगर आपने 30 जून से पहले पीएम किसान में आवेदन किया है तो अप्रैल-जुलाई वाली किस्त जुलाई में मिल जाएगी और अगस्त की नई किस्त भङी आपके अकाउंट में आ जाएगी।

पीएम मोदी ने किसानों को भेजे 20,000 करोड़ रुपए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना (PM Kisan) के तहत वित्‍तीय लाभ की आठवीं किस्‍त जारी की थी। उन्होंने 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojna) के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो चार-चार महीने की अवधि में 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में दिया जाता है। यह रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाली जाती है। आज से पहले, इस योजना के तहत अब तक किसान परिवारों को 1.15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्मान राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

किस गलती के कारण रुकता है पैसा

अक्सर किसी डाक्यूमेंट में कोई कमी रहने के चलते पैसा अटक जाता है। सबसे सामान्य गलतियों में आधार, अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में गलती सामने आती है। अगर ऐसा हुआ तो आपको आने वाली किस्तें भी नहीं मिल पाएंगी। आप कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर इन गलतियों को सुधार सकते हैं। हालांकि इन गलतियों को आप घर बैठे सुधार सकते हैं। हम आपको घर बैठे गलतियां सुधारने का तरीका बता रहे हैं। 

  1. PM-Kisan Scheme की ऑफिशियल वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाएं। इसके फार्मर कॉर्नर के अंदर जाकर Edit Aadhaar Details ऑप्शन पर क्लिक करें।
  2. आप यहां पर अपना आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद एक कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें।
  3. अगर आपका केवल नाम गलत होता है यानी कि अप्लीकेशन और आधार में जो आपका नाम है दोनों अलग-अलग है तो आप इसे ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं।
  4. अगर कोई और गलती है तो इसे आप अपने लेखपाल और कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करें।
  5. इसे अलावा वेबसाइट पर दिए गए Helpdesk ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जो भी गलतियां हैं, उन्हें सुधार सकते हैं।जैसे आधार नंबर में सुधार, स्पेलिंग में गलती ऐसी तमाम गलतियों को ठीक किया जा सकता है।
  6. आपके पैसे क्यों अटक गए हैं, इसकी भी जानकारी मिल जाएगी, ताकि आप गलतियों को सुधार सकें।

मंत्रालय से ऐसे करें संपर्क

  1. पीएम किसान टोल फ्री नंबर: 18001155266
  2. पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर:155261
  3. पीएम किसान लैंडलाइन नंबर्स: 011—23381092, 23382401
  4. पीएम किसान की नई हेल्पलाइन: 011-24300606
  5. पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन है: 0120-6025109
  6. ई-मेल आईडी: pmkisan-ict@gov.in 

किसे नहीं मिल सकता पीएम किसान का लाभ

  1. सभी संस्थागत भूमि धारक।
  2. किसान परिवार जो निम्न श्रेणियों में से एक या एक से अधिक हैं:

संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोक सभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष। केंद्रीय / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय / स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर) सभी रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन रु। 10,000/ - अधिक है (उपरोक्त श्रेणी के मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर) अंतिम assessment वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर।

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