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Bank Locker: बैंक में लॉकर है तो 31 दिसंबर से पहले जरूर करें ये काम, सीज हो जाएगा सामान?

Bank Locker Rules: 31 दिसंबर से पहले बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू कराना आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका सामान सीज हो सकता है।

Abhinav Shalya Edited By: Abhinav Shalya
Updated on: December 17, 2023 14:50 IST
Bank Locker Rules- India TV Paisa
Photo:PIXABAY Bank Locker Rules

केंद्रीय रिजर्व बैंक की ओर से चरणबद्ध तरीके से बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू करना अनिवार्य कर दिया है। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर तय की गई है। यानी जिन लोगों के पास भी बैंक में लॉकर है, उन्हें 31 दिसंबर, 2022 तक नया लॉकर एग्रीमेंट बैंक में जाकर जमा करना है। अगर आप अपना बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करते हैं तो आपका बैंक लॉकर सीज हो जाएगा। 

कैसे करा करते हैं बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू?

बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू कराने के लिए आपको सबसे पहले अपनी बैंक ब्रांच में जाना होगा। इसके बाद बैंक में बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू करने के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद बैंक की ओर से स्टांप पेपर और ई-स्टांपिंग आदि उपलब्ध कराया जाएगा। बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू करने के बाद इसकी एक कॉपी आपको भी बैंक की ओर से दी जाएगी।

बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू कराने के फायदे 

लॉकर की सुरक्षा: बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बैंक इसके बाद आपके सामान की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे, जिससे कि चोरी, आग, डकैती, धोखाधड़ी और बैंक इमरात गिरने पर आपके सामान को कोई नुकसान न हो।

लॉकर सीज न होना: बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका लॉकर सीज नहीं होगा। आसानी से आप अपने सामान को लॉकर में रख और निकाल पाएंगे। 

मुआवजा: बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू कराने के बाद अगर आपके सामान को कोई नुकसान हो जाता है और उसमें बैंक की गलती होती है तो आपको इसका मुआवजा भी मिलेगा। प्राकृतिक आपदाओं या दैवीय कृत्यों, जैसे बाढ़, के कारण लॉकर में रखी किसी भी क्षति या सामग्री के नुकसान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं हैं। 

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