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Voter ID Card को ऑनलाइन करवा सकते हैं दूसरे स्टेट में ट्रांसफर, यहां जानें स्टेप्स

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Mar 16, 2023 06:43 pm IST,  Updated : Mar 16, 2023 06:43 pm IST

दूसरे राज्यों में शिफ्ट होने के बाद आपको सबसे अपने वोटर आईडी कार्ड को अपडेट कराना जरूरी होता है। आज हम आपको वोटर आईडी कार्ड को घर बैठे ऑनलाइन अपडेट करने का तरीका बताते है।

Transfer your Voter ID card online- India TV Hindi
नए राज्य में है तबादला, तो वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन करें ट्रांसफर Image Source : CANVA

लोग अक्सर पढ़ाई, नौकरी या किसी दूसरी वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बस जाते हैं। दूसरे राज्यों में शिफ्ट होने के बाद आपको सबसे अपने वोटर आईडी कार्ड को अपडेट कराना जरूरी होता है। लेकिन नए राज्य में वोटर आईडी कार्ड के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना आसान नहीं होता है। इसलिए आज हम आपको वोटर आईडी कार्ड को घर बैठे ऑनलाइन अपडेट करने का तरीका बताते है।

अपडेट के लिए जरूरी दस्तावेज

पासपोर्ट साइज 2 फोटो, एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक की कॉपी, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ITR प्रूफ, हालिया रेंट एग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल (बिजली, पानी, टेलीफोन और गैस आदि), एज सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मौजूदा आईडी कार्ड की कॉपी। आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ या जपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखना होगा। अपडेट के समय आपको इन्हीं फॉर्मेट में ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।

कैसे ऑनलाइन अपडेट करें Voter ID Card

सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की वेबसाइट www.nvsp.in पर जाएं। यहां होमपेज पर नीचे की तरफ आपको वोटर आईडी कार्ड को अपडेट करने का विकल्प दिख जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने 8 (Form 8) फॉर्म खुल जाएगा। यहां नाम, डेट ऑफ बर्थ, राज्य, क्षेत्र, नया स्थानीय पता आदि जानकारी दर्ज करें।

अब ऑप्शनल डिटेल्स में अपना ई-मेल एड्रेस और फोन नंबर भरें। इसके बाद आपको फोटोग्राफ, ऑरिजिनल आईडी और एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। इसके बाद कैप्चा नंबर दर्ज करें और डिक्लेरेशन ऑप्शन भरें। अपनी दी गई जानकारी को चेक करें और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। वोटर आईडी कार्ड अपडेट के लिए आपका आवेदन जमा हो जाएगा। आईडी कार्ड अपडेट होने के बाद आपको ई-मेल या मोबाइल पर मैसेज के जरिए सूचना मिल जाएगी। इसके बाद आप उस राज्य के पर्मानेंट रेजीडेंट के रूप में पहचाने जाएंगे। चुनाव के समय आप वोट भी उस राज्य या विधानसभा क्षेत्र में डालेंगे।

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