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अटल पेंशन योजना धारक की 60 साल से पहले हुई मौत तो मिलेगा पैसा? जानिए क्या हैं नियम

अटल पेंशन योजना (APY) का प्रबंधन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जाता है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: April 15, 2021 13:52 IST
अटल पेंशन योजना धारक...- India TV Paisa

अटल पेंशन योजना धारक की 60 साल से पहले हुई मौत तो मिलेगा पैसा? जानिए क्या हैं नियम

बुढ़ापे में नियमित आय की व्यवस्था के लिए सरकार ने अटल पेंशन योजना लागू की है। इसमें 60 साल की उम्र तक नियमित रूप से अंशदान देने के बाद आपको प्रति माह पेंशन प्राप्त होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष तक के अनिवार्य अंशदान अवधि को पूरा करने से पहले असमय मौत का शिकार होता है तब क्या हो? इस स्थिति में क्या अब तक किया गया अंशदान डूब जाएगा? क्या पैसा 60 साल के बाद मिले? पैसा किसे मिलेगा? ये सारे सवालों को जवाब जानना सभी के लिए जरूरी है। यही ध्यान में रखते हुए इंडिया टीवी पैसा की ​टीम आपके लिए इस स्कीम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें बता रहा है। 

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क्या है अटल पेंशन योजना (APY) 

अटल पेंशन योजना (APY) का प्रबंधन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा प्रदत्त एक गारंटीकृत पेंशन योजना है। योजना के तहत गारंटीकृत लाभ के रूप में भारत सरकार का अंशदान राशि का 50% या 1,000 रुपये (जो भी कम हो) प्रतिवर्ष पांच साल के लिए दिया जाता है। 60 वर्षों के बाद, ग्राहक 1,000 / 2,000 / 3,000 / 4,000 या 5,000 रुपये की मासिक पेंशन की गारंटी का आनंद लेने का हकदार है। पेंशन योजना सरकार द्वारा उम्र, और ग्राहकों द्वारा किए गए योगदान के आधार पर तय की जाती है।

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60 साल से पहले मृत्यु की स्थिति में ?

60 साल से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में, पति या पत्नी APY के लिए एक डिफ़ॉल्ट नामांकित व्यक्ति है। इस स्थिति में नॉमिनी के पास दो विकल्प हैं - A) APY खाते में मूल निहित आयु तक का योगदान जारी रखें अर्थात 10 वर्ष और उसके नाम पर खाता बनाए रखें, B) या, खाते से राशि निकाल लें। यदि वह पेंशन योजना को जारी रखती है, तो उसके जीवनकाल तक वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा। यदि वह बाहर निकलती है, तो APY के तहत पूरा संचित कोष वापस कर दिया जाएगा।

क्या प्राप्त राशि पर लगेगा टैक्स ?

APY के तहत मिलने वाली राशि / पेंशन को कर योग्य आय के रूप में माना जाता है। लाभार्थी पर आयकर स्लैब के अनुसार कर लगाया जाएगा।

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पॉलिसी धारक की मृ​त्यु के बाद क्या करें?

APY की राशि निकालने या जारी रखने के लिए उस बैंक या डाकघर से संपर्क करें जहाँ खाता रखा गया था और खाते की स्थिति की जाँच करें। सुनिश्चित करें कि APY खाता सक्रिय है, क्योंकि वे खाते जहां योगदान रुका हुआ है / डिफ़ॉल्ट रूप से लगातार स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, जान लें कि दावा करने के लिए कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे: पिता की मूल मृत्यु प्रमाण पत्र, नॉमिनी का केवाईसी, नॉमिनी के बैंक खाते का विवरण, नॉमिनी का धारक के साथ संबंध का प्रमाण। शाखा आवश्यक रूपों और प्रक्रियाओं के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेगी।

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