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PPF-SCSS और टाइम डिपोजिट अकाउंट के नियम सरकार ने बदले, ये बदलाव दिलाएंगे आपको ज्यादा सुविधा

सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) अकाउंट को लेकर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इसमें अकाउंट (PPF Account) को समय से पहले बंद करने के बारे में कुछ बदलाव हुए हैं।

Sourabha Suman Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Updated on: November 12, 2023 7:35 IST
भारत सरकार फिलहाल 9 तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम  (small saving schemes) ऑफर करती है। - India TV Paisa
Photo:FREEPIK भारत सरकार फिलहाल 9 तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम (small saving schemes) ऑफर करती है।

भारत सरकार ने अपनी स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे पीपीएफ (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) और टाइम डिपोजिट (Time Deposit) अकाउंट के नियम में बदलाव किया है। सरकार ने इसके मानदंडों में कुछ ढील दी है, ताकि कस्टमर्स को ज्यादा सुविधा हो सके। भारत सरकार फिलहाल 9 तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम  (small saving schemes) ऑफर करती है। अकाउंट होल्डर्स को अब इन ऑप्शन में निवेश किए गए रकम को निकालने में पहले के मुकाबले ज्यादा सहूलियत होने वाली है। आइए जानते हैं किस स्कीम के लिए क्या बदल गया।

पीपीएफ का नया नियम

 सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) अकाउंट को लेकर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इसमें अकाउंट (PPF Account) को समय से पहले बंद करने के बारे में कुछ बदलाव हुए हैं। लाइवमिंट की खबर के मुताबिक, नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस योजना को सार्वजनिक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2023 कहा जा सकता है। पीपीएफ में फिलहाल 7.1% ब्याज दर ऑफर किया जा रहा है।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना

पोस्ट ऑफिस या बैंक में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) यानी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए, नए बदलाव के बाद अब मौजूदा एक महीने के मुकाबले अकाउंट खोलने के लिए तीन महीने का समय उपलब्ध करते हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोई व्यक्ति रिटायरमेंट बेनिफिट लाभ पाने की तारीख से तीन महीने के भीतर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Saving Scheme) के तहत खाता खोल सकता है और ऐसे रिटायरमेंट बेनिफिट वितरण की तारीख का प्रमाण दे सकता है। एससीएसएस अकाउंट के तहत अभी 8.2% ब्याज दर ऑफर किया जा रहा है।

टाइम डिपोजिट स्कीम

नए नियम के मुताबिक, पांच साल के अकाउंट में जमा राशि अकाउंट ओपन होने की तारीख से चार साल के बाद समय से पहले निकाली जाती है, तो डाकघर बचत खाते पर लागू दर पर ब्याज देय होगा। मौजूदा नियम के मुताबिक, अगर पांच-वर्षीय सावधि जमा खाता  (Time Deposit Account) जमा की तारीख से चार साल के बाद बंद कर दिया जाता है, तो ब्याज के कैलकुलेशन के लिए तीन-वर्षीय सावधि जमा खाते के लिए स्वीकार्य दर लागू होगी।

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