Saturday, April 27, 2024
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ITR फाइलिंग के ऐसे मामलों को लेकर IT डिपार्टमेंट ने दिया है ये स्पष्टीकरण, आपके लिए जानना जरूरी

ऐसे टैक्सपेयर यानी करदाता जो पहले से ही ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं, वे अपने अकाउंट में लॉग इन करने के बाद सीधे कम्प्लायंस पोर्टल पर जा सकते हैं।

Sourabha Suman Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Updated on: February 26, 2024 21:24 IST
 पहचाने गए मिसमैच की डिटेल 'ई-वेरिफिकेशन' टैब के तहत उपलब्ध होगा। - India TV Paisa
Photo:FILE पहचाने गए मिसमैच की डिटेल 'ई-वेरिफिकेशन' टैब के तहत उपलब्ध होगा।

अगर आपके द्वारा फाइल किए गए साल 2021-22 और 2022-23 के इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाई गई लेनदेन राशि और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध जानकारी के मिसमैच होने की स्थिति को लेकर डिपार्टमेंट ने स्पष्टीकरण दिया है। दाखिल आयकर रिटर्न (आईटीआर) में दिखाई गई लेनदेन राशि और आईटीडी के पास उपलब्ध जानकारी के बेमेल होने से संबंधित करदाताओं को हाल ही में भेजे गए एक संचार के बारे में आशंकाओं के संबंध में आयकर विभाग (आईटीडी) के संज्ञान में संदर्भ आए हैं। आयकर विभाग ने ब्याज और लाभांश आय पर तीसरे पक्ष से हासिल जानकारी और करदाताओं द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न (आईटीआर) के बीच कुछ बेमेल की पहचान की है। विभाग का कहना है कि कई मामलों में करदाताओं ने अपना आईटीआर भी दाखिल नहीं किया है।

एक ऑन-स्क्रीन डिस्प्ले उपलब्ध कराई गई है

मिसमैच (बेमेल) के मुद्दे को सुलझाने के लिए, टैक्सपेयर्स को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in के अनुपालन (कम्प्लायंस) पोर्टल में एक ऑन-स्क्रीन डिस्प्ले उपलब्ध कराई गई है। मौजूदा समय में, अनुपालन पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 से संबंधित बेमेल जानकारी डिस्प्ले की गई है। विभाग के पास उपलब्ध विवरण के मुताबिक, करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के जरिये भी विसंगति या मिसमैच के बारे में जागरुक किया जा रहा है।

टैक्सपेयर कृपया ध्यान दें

विभाग का कहना है कि ऐसे टैक्सपेयर यानी करदाता जो पहले से ही ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं, वे अपने अकाउंट में लॉग इन करने के बाद सीधे कम्प्लायंस पोर्टल पर जा सकते हैं। पहचाने गए मिसमैच की डिटेल 'ई-वेरिफिकेशन' टैब के तहत उपलब्ध होगा। साथ ही जो करदाता ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें मिसमैच देखने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए, ई-फाइलिंग वेबसाइट पर 'रजिस्टर' बटन पर क्लिक किया जा सकता है और संबंधित डिटेल उसमें प्रदान किया जा सकता है। सफल रजिस्ट्रेशन के बाद, ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन किया जा सकता है और मिसमैच देखने के लिए कम्प्लायंस पोर्टल पर नेविगेट किया जा सकता है।

कोई डॉक्यूमेंट पेश करने की जरूरत नहीं

ऑन-स्क्रीन कार्यक्षमता स्व-निहित है और करदाताओं को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करके पोर्टल पर ही बेमेल का समाधान करने की परमिशन देगी। कोई डॉक्यूमेंट पेश करने की जरूरत ही नहीं है। यह करदाताओं तक पहुंचने और उन्हें सही तरीके से कम्यूनिकेशन का जवाब देने का अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा उठाया गया एक सक्रिय कदम है। यह स्पष्ट किया जाता है कि वह कम्यूनिकेशन कोई नोटिस नहीं है। विभाग ने आगे कहा है कि अगर करदाता ने अनुसूची ओएस में लाइन आइटम 'अन्य' के तहत आईटीआर में ब्याज आय का खुलासा किया है, तो उसे ब्याज आय से संबंधित बेमेल का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

उक्त विसंगति का समाधान अपने आप हो जाएगा और पोर्टल पर 'पूर्ण' के रूप में दिखाई देगा। जो करदाता बेमेल की व्याख्या करने में असमर्थ हैं, वे आय की किसी भी कम रिपोर्टिंग की भरपाई के लिए पात्र होने पर अपडेट आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं।

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