1. Hindi News
  2. पैसा
  3. टैक्स
  4. Income Tax भरने से पहले इन अहम बातों का ध्यान रखें, बाद में रहेंगे टेंशन फ्री

Income Tax भरने से पहले इन अहम बातों का ध्यान रखें, बाद में रहेंगे टेंशन फ्री

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : May 20, 2024 06:57 pm IST,  Updated : May 20, 2024 06:57 pm IST

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ITR-1 ऐसे व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं किया जा सकता है जो भारतीय निवासी नहीं है और जिसकी कुल आय ₹50 लाख से अधिक है।

Income Tax- India TV Hindi
इनकम टैक्स Image Source : FILE

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करते हैं तो पेपर इकट्ठा करने से लेकर इनकम स्रोत की जानकारी जुटाना शुरू कर दें। आपको बता दें कि इस बार आयकर (आई-टी) रिटर्न दाखिल करने की आखिरी समय सीमा 31 जुलाई है। जैसे-जैसे यह तारीख नजदीक आ रही है, करदाता अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले, सुनिश्चित करें कि उन्होंने अपना आधार को अपने पैन से लिंक कर लिया है। जिस बैंक खाते में आप अपना रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं वह चालू है। यहां, हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे  हैं कि नौकरीपेशा वर्ग को आयकर रिटर्न दाखिल करने में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।

सही फार्म का चयन करें

रिटर्न दाखिल करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपने सही आईटीआर फॉर्म चुना है। अन्यथा, गलत रिटर्न माना जाएगा, और आपको सही फॉर्म का उपयोग करके संशोधित आईटीआर फिर से दाखिल करना होगा। अगर आप वेतनभोगी करदाता हैं तो आपको आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर-1 दाखिल करना होगा।

आईटीआर-1 क्या?

आईटीआर-1 एक व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है जिसकी कुल आय एक वित्तीय वर्ष के दौरान ₹50 लाख से अधिक नहीं है और वेतन, एक गृह संपत्ति, पारिवारिक पेंशन आय, कृषि आय (₹5,000 तक) और अन्य स्रोतों से आय है। 

ITR-1 का उपयोग कौन नहीं कर सकता?

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ITR-1 ऐसे व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं किया जा सकता है जो भारतीय निवासी नहीं है और जिसकी कुल आय ₹50 लाख से अधिक है। 

किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

आपको एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण) डाउनलोड करना होगा और फॉर्म 16, हाउस रेंट रसीद (यदि लागू हो), निवेश भुगतान प्रीमियम रसीद (यदि लागू हो) की प्रतियां रखनी होंगी। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि करदाताओं को आपके रिटर्न के साथ कोई दस्तावेज (जैसे निवेश का प्रमाण, टीडीएस प्रमाणपत्र) संलग्न नहीं करना होगा। लेकिन अगर आपको मूल्यांकन या पूछताछ के लिए कर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो तो आपको इन दस्तावेजों को अपने पास रखना होगा।

याद रखने योग्य 4 मुख्य बातें 

  1. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, एआईएस डाउनलोड करें और फॉर्म 26एएस और वास्तविक टीडीएस/टीसीएस की जांच करें। अगर कोई गलती है तो उसको पहले सही करा लें। 
  2. अपना आईटीआर दाखिल करते समय संदर्भित किए जाने वाले दस्तावेजों को संकलित करना और सावधानीपूर्वक जांचना सुनिश्चित करें।
  3. यह चेक करें कि पहले से भरे गए डेटा में पैन, स्थायी पता, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण आदि जैसे विवरण सही हैं।
  4. रिटर्न को ई-फाइल करने के बाद इसे ई-सत्यापित करें। अगर आप अपने रिटर्न को मैन्युअल रूप से सत्यापित करना चाहते हैं, तो आप आईटीआर-वी पावती की हस्ताक्षरित भौतिक प्रति (स्पीड पोस्ट द्वारा) केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु 560500 पर भेज सकते हैं।
Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Tax से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा