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ITR में जरूर दें अपनी इन 4 पैसिव इनकम की जानकारी, अनदेखी पर आ सकता है टैक्स का नोटिस

 Published : Jul 20, 2023 05:16 pm IST,  Updated : Jul 20, 2023 05:16 pm IST

कई बार आईटीआर फ़ाइल करते समय लोग छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं। जिसके कारण उन्हें आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

ITR- India TV Hindi
ITR Image Source : FILE

इनकम टैक्स रिटर्न यानि ITR  भरने की आखिरी तारीख निकट आ रही है। सरकार ने इसके लिए 31 जुलाई की डेड लाइन मुकम्मल की है। आपको इससे पहले साल भर में हुई अपनी पूरी आय की जानकारी रिटर्न फॉर्म के जरिए आयकर विभाग को देनी होती है। आप यदि नौकरी पेशा हैं तो आपको अपने दफ्तर से फॉर्म 16 मिल गया होगा। जिसमें आपको अपनी टैक्सेबल इनकम और निवेश की जानकारी मिलती है। लेकिन हम साल में कई पैसिव इनकम भी प्राप्त करते हैं जिनकी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय जरूर देनी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आपके टैक्स की देनदारी बनने के चलते ​टैक्स नोटिस भी मिल सकता है। 

क्या होती है पैसिव इनकम 

दरअसल पैसिव इनकम वह होती है जिसे प्राप्त करने के लिए आप कोई प्रयास नहीं करते। जैसे आप 30 दिन नौकरी करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है, आप प्रोफेशनल हैं तो आपको फीस मिलती है, वहीं कारोबारी हैं तो सामान बेचकर आपको आय होती है। लेकिन जब आपको अपने निवेश पर जो आय प्राप्त होती है, या फिर आपके नाबालिग बच्चे को किसी प्रकार की इनकम होती है। तो इस प्रकार की आय आपकी कुल इनकम में जुड़ती है, जिसे पैसिव इनकम कहते हैं। इस पर भी टैक्स की देनदारी बनती है।

इन पैसिव इनकम की जरूर दें जानकारी 

बच्चों की कमाई

यदि आप अपने बच्चे के नाम पर कोई निवेश करते हैं, या फिर आपने अपने बच्चे के नाम पर खाता खुलवाया है और उसके नाम से एफडी या अन्य निवेश किया है। या फिर उसे अन्य किसी माध्यम से कमाई हो रही है, तो यह कमाई आपके खाते में ही जुड़ेगी ऐसे में आपको ही इस पर टैक्स देना होता है। आपको आयकर रिटर्न दाखिल करते समय बच्चे की आय को भी शामिल करना होता है। ऐसा नहीं करने पर आपको आयकर विभाग से आपको नोटिस भी मिल सकता है।

FD के ब्याज पर लाभ

आमतौर पर लोग नौकरी से होने वाली कमाई तो अपने खाते में जोड़ देते हैं। लेकिन बैंक में जमा पर प्राप्त हुई आय की गणना करना ही भूल जाते हैं। लेकिन आप भले ही इस पर ध्यान न दें, लेकिन आपकी इस कमाई पर सरकार की नजर जरूर है। इसलिए जरूरी है कि इस नाममात्र की इनकम की अनदेखी न करें और टैक्स रिटर्न फाइल करते समय सही खाते में इसकी गणना जरूर करें। 

निवेश पर लाभ 

आप यदि अपनी बचत को निवेश माध्यमों के जरिए निवेशित करते हैं तो आपको इसकी जानकारी भी आपको आयकर विभाग को टैक्स रिटर्न फाइल करते समय देनी जरूरी होती है। आप यदि निवेश के माध्यम से कमाई कर रहे हैं या फिर शेयर बाजार में पैसा लगाकर लाभ कमा रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी देनी होगी। 

विदेश से आय

सरकार की नजर विदेश से होने वाली आय पर काफी सख्त है। यदि आपने विदेश में कुछ भी निवेश किये हैं। जो होल्डिंग्स, फॉरेन फंड्स, प्रॉपर्टी को भी आपको आईटीआर फ़ाइल करते समय दिखाना होगा।

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