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Hindi News दिल्ली टूलकिट इन्वेस्टिगेशन: दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दी अहम जानकारी, कोर्ट ने दिशा रवि को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

टूलकिट इन्वेस्टिगेशन: दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दी अहम जानकारी, कोर्ट ने दिशा रवि को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

टूल किट मामले में गिरफ्तार की गई पर्यावरणविद दिशा​रवि को आज शुक्रवार (19 फरवरी) को पटियाला हाउस कोर्ट ने तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 

SN srivastava, Delhi Police Commissioner.- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO SN srivastava, Delhi Police Commissioner.

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने शुक्रवार को इंडिया टीवी के साथ विशेष बातचीत में टूलकिट इन्वेस्टिगेशन और अफवाहों को लेकर फंडिंग को लेकर तथा चांदनी चौक के हनुमान मंदिर मामले को लेकर अहम जानकारी दी। इंडिया टीवी संवाददाता के एक सवाल के जवाब में पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने बताया कि 'पिछले साल नार्थ ईस्ट दिल्ली के दंगे शांत होने के बाद अफवाह फैलाकर दोबारा दंगे फैलाने की साजिश हुई थी। ऐसी ही 26 जनवरी 2021 की हिंसा के बाद 4 और 5 फरवरी 2021 को ऐसी ही अफवाह फैलाने की साजिश टूलकिट के जरिए की गई। टूलकिट लीक होने की वजह से साजिश नाकामयाब हुई।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि टूलकिट जो लीक हुई थी उससे साफ है 4 और 5 फरवरी को अफवाह फैलाई जाए, ट्विटर स्ट्रॉम लाया जाए, अफवाहें फैलाई जाएं। ऐसा पता लगा है ये अब पब्लिक डोमेन में भी है। इसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। जांच में ऐसा आया है 4 और 5 फरवरी को अफवाहें फैलाने का प्लान था। फंडिंग को लेकर कमिश्नर का कहना है इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है अभी एग्जेक्ट जानकारी शेयर नहीं की जा सकती। हनुमान मंदिर को लेकर भी सवाल किया था पर कमिश्नर ने रिक्वेस्ट की एक बार में एक सवाल ही।

26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इसमें इंटेलिजेंस फेलियर जैसी कोई बात नहीं है, हमेशा से ये अंदेशा था। हमने उनको ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए रूट दिया था, ये घोर विश्वासघात है कि वो उन शर्तों को नहीं माने और हिंसा पर उतर आए।

टूल किट मामला: दिशा रवि को कोर्ट ने 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने टूल किट मामले में गिरफ्तार की गई पर्यावरणविद दिशा​रवि को आज शुक्रवार (19 फरवरी) को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। आरोपी दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने 3 दिन की JC की मांग की थी। पुलिस का कहना था कि दिशा रवि पुलिस कस्टडी के दौरान पूछताछ में सवालों से बचती रही है। उन्होंने सारा दोष निकिता और शांतनु पर मढ़ा है। हमने शांतनु को 22 फरवरी को पूछताछ के लिए समन किया है। इसलिए दिशा को 22 तारीख तक के लिए यानी 23 दिन के लिए JC में भेज दिया जाए। हमने कई लोगों को पूछताछ में शामिल होने के नोटिस जारी किया है लिहाजा इस मामले में आरोपी शांतनु को भी हमने नोटिस किया है और दिशा रवि को शांतनु के साथ बिठाकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है। दिशा रवि के वकील ने सुबह बेल की एप्पलीकेशन लगाई थी, जिस पर कोर्ट शनिवार (20 फरवरी) को फैसला सुनाएगा।

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि 'टूलकिट' जांच मामले में पूछताछ के दौरान दिशा रवि ने निकिता, शांतनु पर आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि शांतनु 22 फरवरी को 'टूलकिट' जांच में शामिल होंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि द्वारा दायर की गई याचिका पर निर्देश जारी करते हुए कहा कि टूलकिट मामले में की गई मीडिया कवरेज सनसनीखेज और पूर्वाग्रह पर आधारित थी।