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प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार में जहरीली शराब मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति की संपत्तियां जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि बिहार में जहरीली शराब मामले में दोषी पाये गये एक व्यक्ति की 12 से अधिक अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। बिहार में 2012 में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। 

प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार में जहरीली शराब मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति की संपत्तियां जब्त की- India TV Hindi
Image Source : PTI FILE PHOTO प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार में जहरीली शराब मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति की संपत्तियां जब्त की

नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि बिहार में जहरीली शराब मामले में दोषी पाये गये एक व्यक्ति की 12 से अधिक अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। बिहार में 2012 में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। संजय प्रताप सिंह, उसकी पत्नी किरण देवी और साथी श्रीकुमार सिंह के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत यह कार्रवाई की गई।

ईडी के अनुसार एक निर्माणाधीन इमारत, ईंट का एक भट्ठा और 1.13 करोड़ रुपये के 13 भूखंडों समेत कुल 15 अचल सम्पत्तियां इस मामले से जुड़ी हैं। एजेंसी ने इन सम्पत्तियों को आरोपियों के खिलाफ धन शोधन के एक मामले के संबंध में जब्त किया था।

बिहार में भोजपुर जिले के नवादा और आरा में 2012 में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत होने के बाद इस संबंध में बिहार पुलिस ने संजय प्रताप सिंह और अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया था।

ईडी ने एक बयान में कहा कि पुलिस की जांच में सामने आया कि पीड़ितों ने वह जहरीली शराब पी थी जो संजय प्रताप सिंह और उसके साथियों द्वारा अवैध रूप से बनाई गई थी। 

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