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Hindi News भारत राष्ट्रीय कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका खारिज, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने किया था गिरफ्तार

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका खारिज, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने किया था गिरफ्तार

कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत झेल रहे शिवकुमार की बेल याचिका को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार- India TV Hindi Image Source : ANI कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार

नई दिल्ली: कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत झेल रहे शिवकुमार की जमानत याचिका को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। फिलहाल, वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। बता दें कि हवाला रैकेट चलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 3 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए डीके शिवकुमार की न्यायिक हिरासत को कई बार बढ़ाया जा चुका है।

दिल्ली स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने 17 सितंबर को शिवकुमार की न्यायिक हिरासत को 1 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाते हुए उन्हें तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया था। लेकिन, उनकी तबियत खराब हो जाने की वजह से उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद 19 सितंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया।

17 सितंबर से पहले 13 सितंबर को भी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर नेता डीके शिवकुमार की रिमांड को 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया था। इसके लिए ईडी ने कोर्ट से कहा कि शिवकुमार पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए उनकी रिमांड की अवधि बढ़ाई जाए। ईडी के इस बयान को कोर्ट ने मानते हुए 13 सितंबर से 17 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी थी।

इस तरह से अभी तक इस मामले में कोर्ट ने दो बार उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ाया है। 3 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद उन्हें इस मामले में पहली बार 4 सितंबर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब उन्होंने अपनी जमानत के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन उससे भी उन्हें राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

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