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Hindi News भारत राष्ट्रीय INX Media Case : पी चिदंबरम को SC से राहत, जमानत को ​चुनौती देने वाली CBI की याचिका खारिज

INX Media Case : पी चिदंबरम को SC से राहत, जमानत को ​चुनौती देने वाली CBI की याचिका खारिज

आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को राहत मिली है। चिदंबरम को मिली जमानत फिलहाल बरकरार रहेगी।

<p>P Chidambaram</p>- India TV Hindi Image Source : FILE P Chidambaram

आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को राहत मिली है। चिदंबरम को मिली जमानत फिलहाल बरकरार रहेगी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत के खिलाफ सीबीआई की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस आर बानुमति की पीठ ने इस मामले की खुली अदालत में सुनवाई की मांग को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि जमानत देने के फैसले में कोई गलती नहीं मिली है। 

दरअसल पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को सीबीआई और आईएनएक्स मीडिया से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय के मामलों में जमानत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय की पुनर्विचार याचिका पहले ही इसी साल मई में खारिज कर दी गई थी। सीबीआई पी चिदंबरम को जमानत देने के फैसले पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी। सीबीआई चाहती थी कि शीर्ष अदालत चिदंबरम को जमानत देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे।

पिछले साल 22 अक्टूबर को जमानत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि चिदंबरम ने जांच में हिस्सा लिया है और वे आगे भी जारी रखेंगे। मामले में प्रेस से बात नहीं करेंगे और विदेश नहीं जाएंगे।साथ ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों से संपर्क करने से भी उन्हें रोक दिया गया था।

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