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Hindi News भारत राष्ट्रीय Raj Babbar News: कोर्ट ने राज बब्बर को सुनाई 2 साल की सजा, 26 साल पहले चुनाव अधिकारी से की थी मारपीट

Raj Babbar News: कोर्ट ने राज बब्बर को सुनाई 2 साल की सजा, 26 साल पहले चुनाव अधिकारी से की थी मारपीट

Raj Babbar News: लखनऊ के MP-MLA कोर्ट ने अभिनेता राज बब्बर को 2 साल के साथ 8500 रुपए की सजा सुनाई है। राज बब्बर को यह सजा 26 साल पहले 2 मई 1996 को लखनऊ के वजीरगंज में एक चुनाव अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले में सुनाई गई है।

Raj Babbar- India TV Hindi Image Source : ANI/FILE Raj Babbar

Highlights

  • कोर्ट ने अभिनेता राज बब्बर को 2 साल की सजा सुनाई
  • 26 साल पहले चुनाव अधिकारी से मारपीट के मामले में आया फैसला
  • लखनऊ के वजीरगंज थाने में दर्ज कराई गई थी रिपोर्ट

Raj Babbar News: लखनऊ के MP-MLA कोर्ट ने अभिनेता राज बब्बर को 2 साल के साथ 8500 रुपए की सजा सुनाई है। राज बब्बर को यह सजा 26 साल पहले 2 मई 1996 को लखनऊ के वजीरगंज में एक चुनाव अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले में सुनाई गई है। उस वक्त राज बब्बर लखनऊ से सपा प्रत्याशी थे। हांलाकि, मामले में उन्हें कोर्ट से जमानत भी मिल गई है। 

क्या था मामला

कोर्ट के अनुसार इस मामले की रिपोर्ट 2 मई 1996 को थाना वजीरगंज में सपा प्रत्याशी राज बब्बर और अरविन्द यादव के अलावा अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। यह रिपोर्ट चुनाव अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप है कि मतदान केंद्र संख्या 192/103के बूथ संख्या192 पर जब मतदाताओं का आना बंद हो गया तब वह मतदान केंद्र से बाहर निकलकर खाना खाने जा ही रहे थे कि इतने में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राज बब्बर अपने साथियों को लेकर मतदान केंद्र पहुंचे और फर्जी मतदान का झूठा आरोप लगाने लगे। जिसके बाद उन्होंने चुनाव अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा और शिव कुमार सिंह को मारा पीटा। मतदान केंद्र के बूथ संख्या 191 में नियुक्त मतदान अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव, पुलिस और अन्य लोगों ने बीच-बचाव किया। राज बब्बर के साथ मारपीट में शामिल दूसरे अभियुक्त अरविंद यादव की मौत तब ही हो गई जब मामला कोर्ट में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान श्रीकृष्ण सिंह राणा, शिव कुमार सिंह, मनोज श्रीवास्तव के अलावा दो अन्य गवाहों ने मामले को लेकर गवाही दी थी।

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