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Hindi News भारत राष्ट्रीय ना लगेगा पहचान पत्र और ना कोई फॉर्म भरने की जरूरत, 2000 रुपये का नोट बदलने को लेकर कोर्ट ने सुनाया फैसला

ना लगेगा पहचान पत्र और ना कोई फॉर्म भरने की जरूरत, 2000 रुपये का नोट बदलने को लेकर कोर्ट ने सुनाया फैसला

दो हजार रुपये का नोट बिना किसी पहचान पत्र और कोई फॉर्म भरे बिना बदला जा सकता है। इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है।

2000 रुपये का नोट बदलने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का आया फैसला- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO 2000 रुपये का नोट बदलने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का आया फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की उन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें बिना किसी पहचान प्रमाण के नोट बदलने की अनुमति दी गई थी। आज चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने 23 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। आरबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता पराग पी. त्रिपाठी के वकील ने पिछले हफ्ते जनहित याचिका (PIL) पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इसे खारिज किया जाना चाहिए।

जनहित याचिका में क्या कहा गया
ये जनहित याचिका भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। त्रिपाठी ने आगे कहा था कि यह एक वैधानिक कवायद है न कि नोटबंदी। उन्होंने कहा, मेरे विद्वान मित्र द्वारा उठाया गया कोई भी बिंदु सार्वजनिक मुद्दों पर किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता है। इस जनहित याचिका में कहा गया कि 19 और 20 मई को प्रकाशित अधिसूचनाएं मनमानी थीं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती थीं।

पीठ ने इस याचिका की खारिज
याचिका में RBI और SBI को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई कि 2000 रुपये के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा किए जाएं, ताकि काला धन और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की पहचान की जा सके। आज मुख्य न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

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