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Hindi News भारत उत्तर प्रदेश अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जारी रहेगा गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा, हो सकती है सजा

अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जारी रहेगा गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा, हो सकती है सजा

हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही कोई आरोपी मूल केस में बरी होने के आधार पर गिरोह बंद कानून के तहत अपराध का केस समाप्त नहीं होगा। कोर्ट ने कहा यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है।

अफजाल अंसारी- India TV Hindi Image Source : FILE अफजाल अंसारी

गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के भाई और बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अफजाल अंसारी द्वारा दायर याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि यदि कोई आपराधिक गैंग का सदस्य है तो उसे गैंग्स्टर एक्ट के तहत अलग केस में दंडित किया जा सकता है। बता दें कि अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर के मुकदमे की कार्यवाही को रद्द किए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी।

भाजपा विधायक कृष्णानंद राय व छह अन्य की हत्या केस में बरी होने के बाद दाखिल की थी याचिका 

हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही कोई आरोपी मूल केस में बरी होने के आधार पर गिरोह बंद कानून के तहत अपराध का केस समाप्त नहीं होगा। कोर्ट ने कहा यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है। बता दें कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय व छह अन्य की हत्या केस में बरी होने के आधार पर अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किये गए केस समाप्त करने की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस केस में सुनवाई 6 जनवरी को ही पूरी हो गई थी, जिसके बाद अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। 

हालही में मुख्तार की करोड़ों की संपत्ति हुई थी जब्त

दिसंबर 2022 में माफिया और मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों की 8 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई थी। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया था, 'मुख्तार अंसारी की मां राबिया खातून और अंसारी के करीबी सहयोगी तथा गिरोह के सदस्य एजाजुल अंसारी की पत्नी के नाम से लखनऊ के डालीबाग इलाके में खरीदी गई जमीन को कुर्क किया गया।'

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