A
Hindi News भारत उत्तर प्रदेश UP Crime News: भाजपा विधायक के बेटे पर महिला ने लगाया आरोप, शराब पिलाकर किया रेप

UP Crime News: भाजपा विधायक के बेटे पर महिला ने लगाया आरोप, शराब पिलाकर किया रेप

UP Crime News: पीड़िता ने भाजपा विधायक के बेटे पर बालात्कार, मारपीट और उत्पीड़न का मामला दर्ज करया है वहीं विधायक पर उसे प्रताड़ित करने का केस दर्ज हुआ है। पीड़िता ने बताया कि विधायक का बेटा उससे शादी करने का झांसा देकर कई बार उससे रेप किया और गर्भवती होने के बाद हर बार उसने उसका गर्भपात करवाया।

Woman accuses BJP MLA son of rape after drinking alcohol- India TV Hindi Woman accuses BJP MLA son of rape after drinking alcohol

Highlights

  • विधायक के बेटे पर बलात्कार, मारपीट और उत्पीड़न का आरोप
  • विधायक के बेटे ने शराब पिलाई और उसके साथ बलात्कार किया
  • मंदिर में शादी की, उसके बाद कई बार पीड़िता को गर्भपात के लिए मजबूर किया

UP Crime News: उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक छोटे लाल वर्मा और उनके बेटे लक्ष्मीकांत वर्मा के खिलाफ आगरा जिले में एक महिला ने विधायक के बेटे पर बलात्कार, मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाया है जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं विधायक पर महिला को प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया गया है।

विधायक की बेटी की दोस्त है पीड़िता

महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि वह छोटे लाल की बेटी की दोस्त है और 17 साल की उम्र से ही उसके आगरा स्थित आवास पर आती जाती थी। 2003 में उसकी मुलाकात वर्मा से हुई। उसने दावा किया कि विधायक के बेटे ने उसे अपने आवास पर बुलाया, उसे शराब पिलाई और उसके साथ बलात्कार किया।

रेप के बाद वीडियो बना दी मारने की धमकी

शिकायतकर्ता के अनुसार, वर्मा ने इस कृत्य का वीडियो बनाया, जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ मारपीट की। उसने कथित तौर पर उस महिला से वादा किया था कि वह उससे शादी करेगा। कुछ साल बाद, महिला ने दावा किया कि छोटे लाल के बेटे ने उससे एक मंदिर में शादी की थी और बाद में उसे कई बार गर्भपात के लिए मजबूर किया। लेकिन, 2006 में जब वह जालंधर गई तो छोटे लाल ने अपने बेटे की शादी दूसरी लड़की से कर दी। उसने दावा किया कि उत्पीड़न जारी रहा और विधायक के बेटे ने उसे तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया।

इन धाराओं के तहत आरोपियों पर मामला दर्ज

पुलिस ने कहा कि शिकायत के आधार पर वर्मा पर धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 504 (शांति भंग को भड़काने के इरादे से जानबूझकर किया गया अपमान), भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 494 (पति या पत्नी के जीवनकाल में दोबारा शादी करना) और 328 (जहर देकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Latest Uttar Pradesh News