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Hindi News मध्य-प्रदेश "मैंने अपने रेप होते खुद का वीडियो बनाया", पीड़िता का बयान सुन कोर्ट ने जताई हैरानी, अब दिया ये आदेश

"मैंने अपने रेप होते खुद का वीडियो बनाया", पीड़िता का बयान सुन कोर्ट ने जताई हैरानी, अब दिया ये आदेश

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने धारा 164 के तहत महिला के बयान दर्ज कराए थे। उस बयान में भी पीड़िता ने खुद के मोबाइल से खुद के रेप करने का वीडियो बनाने की बात कही थी।

ग्वालियर हाई कोर्ट - India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO ग्वालियर हाई कोर्ट

ग्वालियर हाई कोर्ट ने रेप के एक मामले की सुनवाई करते हुए आश्चर्य व्यक्त किया है। आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए पीड़िता ने तर्क दिया गया कि उसने अपने मोबाइल से खुद के दुष्कर्म का वीडियो बनाया है। इस पर कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि क्या ये संभव है? कोर्ट ने कहा कि जिसके साथ दुष्कर्म हो रहा है, वही उसका वीडियो बना रही है। 

कोर्ट ने इस रेप मामले के सभी तथ्यों को देखने के बाद आदेश दिया कि वीडियो सीडी को महाधिवक्ता कार्यालय पेश किया जाए। शासकीय अधिवक्ता वीडियो सीडी बिना सेव किए देखें। कोर्ट को उससे अवगत कराएं कि संबंध सहमति से हैं या फिर जबरदस्ती। अब याचिका की सुनवाई 15 फरवरी को होगी।

गौरतलब है कि कि ग्वालियर जिले के बिलौआ थाने में पिछले साल 16 दिसंबर को एक विवाहिता ने जितेंद्र बघेल के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में जब एफआईआर हुई, तो पीड़िता ने पुलिस को आपबीती सुनाई। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया था कि जब जितेंद्र उसका रेप कर रहा था, तब वो खुद अपने मोबाइल से इस घटना का वीडियो बना रही थी। 

पीड़िता के विरोध के चलते जमानत हुई खारिज

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने धारा 164 के तहत महिला के बयान दर्ज कराए थे। उस बयान में भी पीड़िता ने खुद के मोबाइल से खुद के रेप करने का वीडियो बनाने की बात कही थी। इसके बाद बिलौआ पुलिस ने जितेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की तरफ से जमानत के लिए डबरा कोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन पीड़िता के विरोध के चलते जमानत खारिज हो गई। 

'उसने खुद वीडियो बनाया, ऐसा कैसे हो सकता है'

इसके बाद जितेंद्र ने ग्वालियर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उसकी ओर से अधिवक्ता संगीता पचौरी ने तर्क दिया कि आरोपी ने अपनी जमीन बेची थी। उसने जमीन के रुपये पीड़िता के पति को उधार दिए थे, जब उसने रुपये वापस मांगे तो महिला ने दुष्कर्म में फंसाने की धमकी दी। घटना के 36 दिन बाद पीड़िता ने शिकायत की। पीड़िता ने धारा 164 के तहत जो बयान दिए हैं, उसमें पीड़िता ने स्वीकार किया है कि उसने खुद वीडियो बनाया है, ऐसा कैसे हो सकता है।

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