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Hindi News महाराष्ट्र हनुमान चालीसा विवाद में दाऊद इब्राहिम की एंट्री, नवनीत राणा पर डी-गैंग से 80 लाख रुपए लेने का आरोप

हनुमान चालीसा विवाद में दाऊद इब्राहिम की एंट्री, नवनीत राणा पर डी-गैंग से 80 लाख रुपए लेने का आरोप

संजय राउत ने ट्वीट कर बताया है कि युसूफ लकड़ावाला को ED ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। युसूफ की लॉकअप में ही मौत हो गई। युसूफ की गैरकानूनी कमाई का हिस्सा अब भी नवनीत राणा के अकाउंट में है।

 हनुमान चालीसा विवाद में डी-गैंग की एंट्री - India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO, PTI  हनुमान चालीसा विवाद में डी-गैंग की एंट्री   

Highlights

  • हनुमान चालीसा विवाद में डी-गैंग की एंट्री
  • नवनीत पर डी-गैंग से 80 लाख रुपए लेने का आरोप
  • युसूफ की गैरकानूनी कमाई का हिस्सा नवनीत राणा के अकाउंट में- संजय राउत

मुंबई: हनुमान चालीसा विवाद में अब डी-गैंग यानी दाऊद इब्राहिम का नाम भी जुड़ गया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने अमरावती से सांसद नवनीत राणा पर गंभीर आरोप लगाया है। राउत ने दावा किया है कि नवनीत राणा ने दाऊद इब्राहिम के करीबी रहे युसूफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपए लोन लिया जिसकी जेल में मौत हो चुकी है। 

संजय राउत ने ट्वीट कर बताया है कि युसूफ लकड़ावाला को ED ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। युसूफ की लॉकअप में ही मौत हो गई। युसूफ की गैरकानूनी कमाई का हिस्सा अब भी नवनीत राणा के अकाउंट में है। 

नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया था, उसके बाद से ही शिवसैनिकों ने उनपर प्रहार करना शुरू किया है। हनुमान चालिस पाठ के मुद्दे पर शिवसैनिकों ने जमकर बवाल मचाया था। जिसके बाद राणा दंपति को जेल जाना पड़ा। 

23 अप्रैल को नवनीत राणा और उनके पति को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 24 अप्रैल को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब उनकी बेल पर 29 अप्रैल को सुनवाई होनी है। विभिन्न धर्मों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप में पुलिस ने 23 अप्रैल को पहली प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में इस प्राथमिकी में राजद्रोह का आरोप भी जोड़ दिया गया था। खार पुलिस ने 24 अप्रैल को एक लोक सेवक को ड्यूटी करने से रोकने के आरोप में राणा दंपति के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत दूसरी प्राथमिकी दर्ज की थी।