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Hindi News उत्तर प्रदेश नोएडा-ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए बड़ी खबर, 31 दिसंबर से धारा 144 लागू, खुले में शराब पीने पर भी होगी सख्ती

नोएडा-ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए बड़ी खबर, 31 दिसंबर से धारा 144 लागू, खुले में शराब पीने पर भी होगी सख्ती

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नए साल को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। यहां 31 दिसंबर (रविवार) और एक जनवरी (सोमवार) को 5 या उससे अधिक लोग एक साथ नहीं घूम सकेंगे।

section 144- India TV Hindi Image Source : FILE/PTI नए साल पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू

नोएडा: नए साल को लेकर देशभर में उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बड़ी घोषणा की है। यहां 31 दिसंबर (रविवार) और एक जनवरी (सोमवार) के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसे में 5 या उससे अधिक लोग एक साथ नहीं घूम सकेंगे। 

शराब पीने पर भी प्रतिबंध

रविवार और सोमवार के लिए अनाधिकृत जुलूस, धार्मिक प्रार्थनाएं आयोजित करने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। निर्देशों के अनुसार, इस अवधि के दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के एक किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अन्य इलाकों में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए पुलिस की इजाजत लेनी होगी। 

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

लोगों की सुरक्षा में कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए नोएडा पुलिस ने खास इंतजाम किया है। करीब 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी नोएडा की सड़कों पर सुरक्षा के लिए तैनात होंगे। इसके साथ-साथ आबकारी विभाग की 7 टीमें अलग-अलग जगह पर तैनात रहेगी और बिना लाइसेंस के पार्टी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेंगी। गौतमबुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने गुरुवार रात को नोएडा के सेक्टर 18 सहित बाजारों, मॉल, होटल और क्लब का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सड़कों पर जाम न लगे इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।

घर पर शराब पार्टी के लिए भी लेना होगा लाइसेंस 

गौतमबुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घर या सामुदायिक स्तर पर भी पार्टियों के लिए शराब का लाइसेंस नहीं होना नियमों का उल्लंघन है और जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारी ने बताया कि आबकारी नियमों के बारे में लोगों की कम जागरूकता के मद्देनजर अधिकारियों ने कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) और नागरिकों से संपर्क करना शुरू किया है और उन्हें अल्प समय के लिये लाइसेंस हासिल करने के दिशानिर्देशों की जानकारी दे रहे हैं।

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