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vintage वाहनों को रखा जाएगा विशेष श्रेणी में, रजिस्‍ट्रेशन प्रक्रिया के लिए पुख्‍ता नियम बनाएगी सरकार

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Nov 30, 2020 10:11 am IST,  Updated : Nov 30, 2020 10:11 am IST

विरासत के लिहाज से खासे मूल्यवान इन वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए वर्तमान में कोई नियम नहीं हैं।

Govt intends to formalise registration process of vintage motor vehicles- India TV Hindi
Govt intends to formalise registration process of vintage motor vehicles Image Source : FILE PHOTO

नई दिल्ली। सरकार ने विंटेज (विशिष्ट) वाहनों के पंजीकृत करने के बकायदा नियम बनाने का प्रस्ताव किया है और इस बारे में सार्वजनिक रूप से सुझाव मांगे हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जीएसआर (सामान्य सांविधिक नियम) 734 (ई), दिनांक 25 नवंबर, 2020 का प्रकाशन करके विंटेज मोटर वाहनों से संबंधित सीएमवीआर (केंद्रीय मोटर वाहन नियम) 1989 में संशोधन के संबंध में टिप्पणियां और सुझाव मांगे हैं। इस अधिसूचना के माध्यम से मंत्रालय की विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण को कानूनी रूप देने की योजना है।

विरासत के लिहाज से खासे मूल्यवान इन वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए वर्तमान में कोई नियम नहीं हैं। इसके लिए उप नियम 81ए, 81बी, 81सी, 81डी, 81ई, 81एफ, 81जी के रूप में इन नियमों को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावों के अनुसार सभी राज्यों के पंजीकरण विभाग को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए सभी आवेदनों को आगे बढ़ाएगा।

इसके अलावा, राज्यों को एक समिति बनानी होगी जो वाहन का निरीक्षण करेगी और घोषणा करेगी कि क्या वाहन विंटेज मोटर वाहन के तहत पंजीकरण के लिए फिट है। विंटेज वाहन को एक 10 अंक और अक्षरों वाली संख्या देने का प्रस्ताव है। यह पंजीकरण 10 साल के लिए वैध होगा। नए पंजीकरण के लिए शुल्क 20,000 रुपये और उसके बाद पंजीकरण के लिए 5,000 रुपये रखने का प्रस्ताव है। विज्ञप्ति के अनुसार नियमों के इस मसौदे पर आपत्तियां और सुझाव होते हैं तो अधिसूचना जारी होने के 30 दिन के भीतर मांगे गए हैं।

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