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हेलमेट खरीदने पर ही होगा दो-पहिया का रजिस्‍ट्रेशन, मप्र परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 में यह प्रावधान है कि मोटरसाइकिल को चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसा हेलमेट पहनेगा, जो भारतीय मानक ब्यूरो के अनुरूप हो।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: June 13, 2019 20:08 IST
now No two-wheeler registration without helmet, Government issued order- India TV Paisa
Photo: TWO-WHEELER

now No two-wheeler registration without helmet, Government issued order

भोपाल। मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दो-पहिया खरीदने पर दो हेलमेट साथ में खरीदने को अनिवार्य बना दिया है। आदेश में कहा गया है कि हेलमेट खरीद की रसीद के बगैर नए वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।

मध्‍य प्रदेश के परिवहन आयुक्‍त डा. शैलेंद्र श्रीवास्‍तव ने न्‍यायालय के आदेशानुसार दो पहिया वाहन खरीदते समय वाहन निर्माता द्वारा वाहन के साथ ही निर्धारित मापदंडों का हेलमेट प्रदान किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किया है।

आदेश में कहा गया है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 में यह प्रावधान है कि किसी वर्ग या वर्णन की मोटरसाइकिल को चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला प्रत्‍येक व्‍यक्ति, जब किसी सार्वजनिक स्‍थान पर हो, ऐसा हेलमेट पहनेगा, जो भारतीय मानक ब्‍यूरो के अनुरूप हो।   

परिवहन आयुक्‍त ने अपने आदेश में कहा है कि दो पहिया वाहन खरीदते समय खरीदार को हेलमेट खरीदना होगा। यह हेलमेट वाहन निर्माता द्वारा प्रदान किया जाएगा। हेलमेट खरीदने के प्रमाण के बिना दो-पहिया वाहनों का रजिस्‍ट्रेशन न किए जाने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि दो-पहिया वाहन का रजिस्‍ट्रेशन तभी किया जाए जब खरीदार हेलमेट खरीद की रसीद अनिवार्य रूप से वाहन रजिस्‍ट्रेशन के समय परिवहन कार्यालय में प्रस्‍तुत करे। यदि दो-पहिया वाहन के रजिस्‍ट्रेशन के समय इस प्रकार की रसीद प्रस्‍तुत नहीं की जाती है तो उस वाहन का रजिस्‍ट्रेशन न किया जाए।

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