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फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाने के बाद भी गोरा नहीं हुआ लड़का, कोर्ट ने कंपनी पर लगाया 15 लाख रुपये का जुर्माना

युवक ने कंपनी पर आरोप लगाया कि उसने प्रोडक्ट पैकेजिंग और लेवल पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करते हुए क्रीम का इस्तेमाल किया था। लेकिन फिर भी उसकी त्वचा गोरी नहीं हुई जबकि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के माध्यम से गोरा होने का दावा किया था।

Edited By: Sunil Chaurasia
Published : Dec 12, 2024 11:16 am IST, Updated : Dec 12, 2024 11:39 am IST
युवक ने सभी निर्देशों का पालन करते हुए इस्तेमाल की थी क्रीम- India TV Paisa
Photo:FREEPIK युवक ने सभी निर्देशों का पालन करते हुए इस्तेमाल की थी क्रीम

Emami Fair and Handsome Cream: दिल्ली के एक कंज्यूमर कोर्ट ने अनुचित व्यापार चलन के लिए इमामी लिमिटेड पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साल 2013 के एक मामले में मध्य दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एक व्यक्ति की शिकायत पर कंपनी के खिलाफ ये फैसला सुनाया है। दरअसल, एक युवक ने साल 2013 में गोरा होने के लिए 79 रुपये का इमामी का फेयर एंड हैंडसम क्रीम खरीदा था। लेकिन क्रीम लगाने के बावजूद युवक गोरा नहीं हुआ। युवक ने अपनी शिकायत में कहा उसकी स्किन पर क्रीम का कोई असर नहीं हुआ। मामले की सुनवाई में कोर्ट ने पाया कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए भ्रामक और गुमराह करने वाला विज्ञापन दिया था।

युवक ने सभी निर्देशों का पालन करते हुए इस्तेमाल की थी क्रीम

युवक ने कंपनी पर आरोप लगाया कि उसने प्रोडक्ट पैकेजिंग और लेवल पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करते हुए क्रीम का इस्तेमाल किया था। लेकिन फिर भी उसकी त्वचा गोरी नहीं हुई जबकि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के माध्यम से गोरा होने का दावा किया था। युवक की शिकायत पर कंपनी ने बचने के लिए कई तरह के तर्क दिए लेकिन कोर्ट ने कंपनी के किसी भी तर्क को मानने से इंकार कर दिया, क्योंकि कंपनी जो तर्क दे रही थी, उससे जुड़ी कोई भी बातें प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबल पर नहीं लिखी गई थीं।

युवक को जुर्माने की राशि देगी कंपनी

कंज्यूमर कोर्ट ने पेश किए गए सबूतों को ध्यान में रखते हुए कहा कि इमामी फेयर एंड हैंडसम क्रीम नाम का प्रोडक्ट बेच कर रहा है, जिसकी पैकेजिंग और लेबलिंग पर बहुत कम और सीमित निर्देश दिए गए हैं कि तीन हफ्ते तक इसे लगातार इस्तेमाल करने से पुरुषों की स्किन में गोरापन आ जाएगा।’’ कंज्यूमर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी जानती थी कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबलिंग में लिखे गए निर्देश अधूरे हैं और बाकी जरूरतों का पालन नहीं करने पर इसके वो नतीजे नहीं मिलेंगे जिसका दावा किया गया है। फोरम ने इस पूरे मामले में विस्तृत आदेश सुनाते हुए इमामी को शिकायतकर्ता युवक को जुर्माना देने के निर्देश दिए। 

पीटीआई इनपुट्स के साथ

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