Sunday, December 15, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. शाम से लेकर सुबह तक छलका सकेंगे जाम, दिल्‍ली सरकार ने आबकारी नीति में किया बदलाव

शाम से लेकर सुबह तक छलका सकेंगे जाम, दिल्‍ली सरकार ने आबकारी नीति में किया बदलाव

शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। अब देर रात शराब के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : July 06, 2021 10:45 IST
शाम से लेकर सुबह तक...- India TV Paisa

शाम से लेकर सुबह तक छलका सकेंगे जाम, दिल्‍ली सरकार ने आबकारी नीति में किया बदलाव

शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। अब देर रात शराब के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में रात के 3 बजे तक बार खोलने की अनुमति दे दी गई है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पेश की है। जिसमें शराब की दुकानों के स्थान, बैठने की व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की व्यवस्था की गई है। 

दिल्ली की नई आबकारी नीति के अनुसार, होटल, रेस्तरां और क्लब में स्थित बार को सुबह 3 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है। आबकारी नीति के अनुसार केवल उन लाइसेंसधारक बार संचालकों को इस सीमा का पालन करने की जरूरत नहीं है, जिन्हें चौबीसों घंटे बार संचालित करने का लाइसेंस दिया गया है।

बदलेगी शराब की दुकानों की शक्ल 

सरकाी नई आबकारी नीति में दिल्ली में शराब की दुकानों की शक्ल बदलने पर जोर दिया गया है। सरकार की नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानें खुली जगह वाली होंगी, ये एयर कंडीशन युक्त होंगी, जहां धक्का- मुक्की नहीं होगी और लोग आसानी से अपनी पसंद की शराब खरीद सकेंगे। दिल्ली सरकार की सोमवार को सार्वजनिक की गयी आबकारी नीति के अनुसार देसी और विदेशी शराब की खुदरा दुकानें (एल-7वी) किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग कांपेल्क्स में कहीं भी खोली जा सकती हैं। 

आसान होगी शराब की शॉपिंग

दस्तावेज के अनुसार, ‘‘प्रत्येक खुदरा शराब विक्रेता ग्राहकों को ऐसी सुविधाएं देगा जिससे वे आयें और सामान लेकर आसानी से जाए। उन्हें इसी के हिसाब से दुकानों को तैयार करना होगा। अब दुकानों के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार या भीड़-भाड़ की अनुमति नहीं होगी।’’ शराब की दुकानों को एयर कंडीशन के साथ रोशनी की अच्छी व्यवस्था और शीशे के दरवाजे रखने होंगे। वहां दुकान के बाहर और भीतर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और एक महीने की रिकॉर्डिंग रखनी होगी। 

शिकायत पर रद्द होगा लाइसेंस

नई आबकारी नीति में कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त करने वालों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। व्यवस्था बनाये रखना, उनकी जिम्मेदारी होगी। दुकान के आसपास पूरी सुरक्षा व्यवस्था करना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी। इसके अनुसार यदि दुकान पड़ोस के लिए ‘उपद्रव’ का कारण बनती है और सरकार को शिकायत मिलती है, तो उस संबंधित विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। 

प्रत्येक वार्ड में सिर्फ 27 दुकानें

प्रत्येक वार्ड में औसतन तीन खुदरा शराब दुकानों के साथ प्रत्येक जोन में कुल 27 खुदरा दुकानें होंगी। आबकारी नीति 2021- 22 के मुताबिक दिल्ली के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 272 निगम वार्डो को 30 जोन में बांटा गया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र और दिल्ली छावनी में 29 दुकानें होंगी। 

एयरपोर्ट पर 10 दुकानें 

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर शराब की 10 खुदरा दुकानें होंगी। नई आबकारी नीति आबकारी विभाग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है। बाद में उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने उस पर अपनी रिपोर्ट दी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने इस साल 22 मार्च को हुई बैठक में आबकारी विभाग को मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने और उसके अनुसार 2021-22 के लिये आबकारी नीति तैयार करने को कहा था। 

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement