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e-Way Bill पहली अप्रैल से हो रहा है लागू, जानिए इसके बारे में पूरी जानकारी

e-Way Bill: GST के तहत पहली अप्रैल से सामान और वस्तुओं की सप्लाई करने वाले हर ट्रांस्पोर्टर को सप्लाई किए जाने वाले सामान का e-Way Bill प्राप्त करना होगा बशर्ते सप्लाई होने वाली वस्तुओं या सामान की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा हो

Reported by: Manoj Kumar @kumarman145
Updated : March 28, 2018 13:12 IST
eWay Bill- India TV Paisa

eWay Bill is going to be implemented from April 1st

नई दिल्ली। देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लागू होने के 9 महीने बाद इसी टैक्स व्यवस्था के तहत पहली अप्रैल से ईवे बिल (e-Way Bill) की व्यवस्था लागू होने जा रही है। GST के तहत पहली अप्रैल से सामान और वस्तुओं की सप्लाई करने वाले हर ट्रांस्पोर्टर को सप्लाई किए जाने वाले सामान का e-Way Bill प्राप्त करना होगा बशर्ते सप्लाई होने वाली वस्तुओं या सामान की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा हो और सामान की सप्लाई एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच होने जा रही हो। बिल को e-Way Bill की वेबसाइट (ewaybillgst.gov.in) से हासिल किया जा सकता है।

किसके लिए जरूरी है e-Way Bill?

जैसा की पहले बताया जा चुका है कि 50,000 रुपए से अधिक कीमत वाली वस्तुओं की एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर सप्लाई के लिए बिल जरूरी है, ऐसे में GST के तहत पंजीकृत और गैर पंजिकृत कारोबारियों के लिए वस्तुओं की सप्लाई के लिए यह बिल जरूरी है, इसके अलावा वस्तुओं की सप्लाई करने वाले ट्रांस्पोर्टर के लिए भी यह बिल जरूरी है। वस्तुओं की सप्लाई से पहले बिल को प्राप्त करना जरूरी है।

e-Way Bill प्राप्त करने की प्रक्रिया

अगर आप GST के तहत रजिस्टर्ड कारोबारी हैं और आपका सामान सप्लाई हो रहा है तो आपको e-Way Bill की वेबसाइट (ewaybillgst.gov.in) पर जाकर Part A का EWB-01 फार्म भरना है, इसके बाद वस्तु की सप्लाई से पहले e-Way Bill प्राप्त करना है। अगर आप नहीं लेकिन सप्लाई प्राप्त करने वाला कारोबारी GST के तहत रजिस्टर्ड है तो उसे Part A का EWB-01 फार्म भरना है, अगर दोनो ही GST के तहत रजिसटर्ड नहीं हैं तो फिर सामान की सप्लाई करने वाले ट्रांस्पोर्टर को यह फार्म भरना है।

कुछ राज्यों में राज्य के भीतर भी यह बिल जरूरी

कुछएक राज्यों में इंट्रा स्टेट (Intra-State) e-Way Bill लागू हो रहा है, यानि एक राज्य से दूसरे राज्य सामान लाने और ले जाने (Inter-State) पर तो बिल प्राप्त करना जरूरी है ही साथ में राज्य के भीतर भी एक जगह से दूसरी जगह के लिए यह बिल जरूरी है, जिन राज्यों में ऐसा है और वस्तु या सामान को ट्रांस्पोर्ट करने की दूरी 10 किलोमीटर से ज्यादा है तो उस परिस्थिति में 72 घंटे के अंदर  e-Way Bill की वेबसाइट (ewaybillgst.gov.in) पर जाकर Part B फॉर्म को भरना जरूरी है, इस फॉर्म को सप्लाई भेजने वाला, या सप्लाई प्राप्त करने वाला या फिर ट्रांस्पोर्टर भर सकता है।

ऐसी जगह जहां जरूरी नहीं है e-Way Bill

अगर सामान की सप्लाई बिना मोटर वाले वाहन से होती है तो उसके लिए यह बिल जरूरी नहीं है, यानि बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी और हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा वगैरह से सामान की सप्लाई होती है तो e-Way Bill जरूरी नहीं है।

सामान की सप्लाई अगर कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्पलेक्स या लैंड कस्टम स्टेशन से इनलैंड कन्टेनर डीपो या कंटेन भाड़ा डीपो को होगी तो भी e-Way Bill जरूरी नहीं है। इसके अलावा खाली कंटेनरों की सप्लाई पर भी यह लागू नहीं है

  • कस्टम की देखरेख और कस्टम सील के साथ सप्लाई होने वाले सामान के लिए भी e-Way Bill जरूरी नहीं है।
  • नेपाल और भूटान से आने और जाने वाले ट्रांजिट कार्गो के लिए भी e-Way Bill जरूरी नहीं है।
  • रक्षा मंत्रालय के तहत सप्लाई होने वाले रक्षा उपकरणों के लिए भी e-Way Bill जरूरी नहीं है।
  • केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय अथॉरिटी की तरफ से रेलवे के जरिए सप्लाई होने वाले सामान के लिए भी यह बिल जरूरी नहीं है
  • जिन वस्तुओं को GST के दायरे से बाहर रखा गया है उनकी सप्लाई के लिए भी e-Way Bill जरूरी नहीं है।
  • इसके अलावा घरेलू रसोई गैस के लिए सप्लाई होने वाली गैस, पीडीएस के लिए सप्लाई होने वाला केरोसिन तेल और डाक विभाग के जरिए सप्लाई होने वाले पोस्टल बैग पर भी यह बिल जरूरी नहीं है।
  • महंगे रत्न, महंगी धातु और ज्वैलरी की सप्लाई के लिए भी यह बिल जरूरी नहीं है।

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