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गोल्ड हॉलमार्किंग: इन 256 जिलों में नियम लागू, देखिये क्या आपका शहर भी है शामिल

16 जून से देश के 256 जिलों में अनिवार्य हॉलमार्किंग योजना लागू हो गयी है। जिसके बाद अब हॉलमार्किंग वाली ज्वैलरी ही बिक्री के लिये उपलब्ध होगी

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: June 16, 2021 22:35 IST
अनिवार्य गोल्ड...- India TV Paisa
Photo:FILE

अनिवार्य गोल्ड हालमार्किंग लागू

नई दिल्ली। आज से देश में अनिवार्य हॉलमार्किंग शुरू हो गयी है। नये नियमों के मुताबिक अब ज्वैलर्स ऐसे ही आभूषण बेच सकेंगे जिसपर हॉलमार्किंग हो। ये ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिये और पारदर्शिता लाने के लिये किया गया। नियम प्रभावी तरह से लागू हों इसके लिए सरकार ने फिलहाल कुछ छूट दी है। जिसमें अगस्त के अंत तक पेनल्टी न लगाने और 256 जिलों में योजना की शुरुआत करना शामिल है। सरकार के मुताबिक ऐसे जिले जहां जांच और हॉलमार्किंग की सुविधा है वहां ये योजना लागू की जा रही है। अगर आप भी जानना चाहते कहां कहां ये योजना लागू हो गई है तो ये रही पूरी जानकारी

कहां कहां लागू हुई है हॉलमार्किंग

दिल्ली, मध्य प्रदेश के 8 जिले, राजस्थान के 18 जिले, उत्तर प्रदेश के 19 जिले, महाराष्ट्र के 22 जिले, गुजरात के 23 जिले, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के 3 जिले, जम्मू, श्रीनगर, पंजाब के 12 जिले, उत्तराखंड के 2 जिले, हरियाणा के 15 जिले, आंध्र प्रदेश के 12 जिले, कर्नाटक के 14 जिले, केरल के 13 जिले, तमिलनाडु के 24 जिले, तेलंगाना के 7 जिले, गोवा के 2, पुडुचेरी में 1, असम में 3, त्रिपुरा में 2, बिहार में 13, छत्तीसगढ़ में 2, झारखंड में 4, ओडिशा में 8, पश्चिम बंगाल में 19 जिलों में योजना लागू हुई है।  

एएंडएच सेंटर के आधार पर कवर होने वाले जिलों की  

 

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