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एयरपोर्ट और मॉल पर नहीं बिकेंगे गैर-BIS प्रमाणित खिलौने, सरकार ने दिए सख्त निर्देश

सरकार के मानक संगठन ने सभी मॉल और हवाई अड्डों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके परिसर के भीतर कोई गैर-बीआईएस प्रमाणित खिलौने न बेचे जाएं।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: April 14, 2021 10:05 IST
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Photo:FILE

सावधान! कहीं आपने तो मॉल से नहीं खरीदा ये वाला खिलौना, सरकार ने लगाई रोक

नई दिल्ली। सरकार के मानक संगठन ने सभी मॉल और हवाई अड्डों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके परिसर के भीतर कोई गैर-बीआईएस प्रमाणित खिलौने न बेचे जाएं। भारत सरकार ने 1 जनवरी से गैर-बीआईएस प्रमाणित खिलौनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के प्रमुख, प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि उन्होंने नए मानक के बारे में और पूर्ण अनुपालन के लिए हितधारकों को संवेदनशील बनाया है। 

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उन्होंने कहा कि अब तक 250 खिलौना निर्माताओं ने बीआईएस प्रमाणन प्राप्त किया है। केवल सात महीने पहले भारत में एक भी बीआईएस प्रमाणित निर्माता नहीं था। सूत्रों ने कहा कि लगभग 100 विदेशी कंपनियों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उनमें से किसी को भी यह नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि बीआईएस प्रमाणन को अनिवार्य बनाने का प्राथमिक उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना था।

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इस बीच, यह सुनिश्चित करने के लिए कि छोटे उद्योग और विनिर्माण इकाइयां बीआईएस मानदंडों का अनुपालन करती हैं, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सूक्ष्म उद्योग, स्टार्ट-अप और महिला उद्यमियों के लिए न्यूनतम अंकन शुल्क पर 50% छूट की घोषणा की। इसके अलावा, पुराने बीआईएस लाइसेंस धारकों को अतिरिक्त 10% छूट भी मिलेगी।

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उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने कहा, "इरादा छोटे उद्यमों को प्रोत्साहित करना है ताकि उनके उत्पादों को बीआईएस मानकों का पालन किया जा सके।" नए लाइसेंस के लिए न्यूनतम वार्षिक अंकन शुल्क उत्पाद से उत्पाद में भिन्न होता है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि बीआईएस की सेवाएं अब सभी के लिए मुफ्त उपलब्ध हैं।

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