Sunday, December 15, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. SBI जनरल इंश्योरेंस को भारी पड़ी गलती, IRDAI ने लगाया 30 लाख रुपए का जुर्माना

SBI जनरल इंश्योरेंस को भारी पड़ी गलती, IRDAI ने लगाया 30 लाख रुपए का जुर्माना

बीमा विनिमय एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने तीसरे पक्ष के मोटर बीमा नियमों का पालन न करने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Updated : May 11, 2021 8:54 IST
SBI जनरल इंश्योरेंस पर...- India TV Paisa
Photo:FILE

SBI जनरल इंश्योरेंस पर भारी पड़ी गलती, IRDAI ने लगाया 30 लाख रुपए का जुर्माना

नयी दिल्ली। बीमा विनिमय एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने तीसरे पक्ष के मोटर बीमा नियमों का पालन न करने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बीमा नियामक ने अपने आदेश में कहा कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 2018-19 के संबंधित आईआरडीएआई नियमों में निर्दिष्ट तीसरे पक्ष के मोटर (एमटीपी) बीमा नियमों का पालन नहीं किया। 

पढें-  हिंदी समझती है ये वॉशिंग मशीन! आपकी आवाज पर खुद धो देगी कपड़े

पढें-  किसान सम्मान निधि मिलनी हो जाएगी बंद! सरकार ने लिस्ट से इन लोगों को किया बाहर

आईआरडीएआई ने कहा कि कंपनी पर आरोप था कि उसने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एमटीपी नियमों का पालन नहीं किया। 2018-19 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने दायित्व के अंतर्गत न्यूनतम 638.34 करोड़ रुपए के एमटीपी की जगह केवल 316.36 करोड़ रुपए की अंडरराइटिंग (बीमा) किया। इस तरह कंपनी ने दायित्व से 321.98 करोड़ रुपये कम या 50.44 प्रतिशत की राशि के बराबर का ही एमटीपी किया। 

पढें-  LPG ग्राहकों को मिल सकते हैं 50 लाख रुपये, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ

पढें-  खुशखबरी! हर साल खाते में आएंगे 1 लाख रुपये, मालामाल कर देगी ये स्कीम

आदेश में कहा गया कि कंपनी ने कहा कि उसके अपने व्यापार की किसी भी जगह पर किसी भी एमटीपी नीति की अवहेलना नहीं की और उसका कोई गलत इरादा नहीं था। इसमें साथ ही यह भी कहा गया कि बीमा कंपनी ने इससे पहले के दो और वित्तीय वर्षों में भी एमटीपी नियमों का पालन नहीं किया था।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement