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जीएसटी मुनाफाखोरी की शिकायतें यहां करवा सकते हैं दर्ज, सिर्फ एक फोन करने से हो जाएगा काम

राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (NAA) ने एक उपभोक्ता हेल्पलाइन शुरू की है। इसके जरिये ग्राहक वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) कटौती का लाभ नहीं देने वाली कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकेंगे। हेल्पलाइन नंबर 011-21400643 के जरिये उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: August 27, 2018 16:58 IST
NAA starts consumer helpline to file GST profiteering complaints- India TV Paisa

NAA starts consumer helpline to file GST profiteering complaints

नई दिल्ली राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (NAA) ने एक उपभोक्ता हेल्पलाइन शुरू की है। इसके जरिये ग्राहक वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) कटौती का लाभ नहीं देने वाली कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकेंगे। हेल्पलाइन नंबर 011-21400643 के जरिये उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इस नंबर पर ग्राहकों को जीएसटी कानून के तहत मुनाफाखोरी से संबंधित सूचनाओं की जानकारी मिल सकेगी तथा उनके सवालों का जवाब मिल सकेगा।

उपभोक्ता इस हेल्पलाइन नंबर पर सुबह 9:30 बजे से दोपहर एक बजे और फिर डेढ़ बजे से शाम छह बजे तक कॉल कर सकते हैं। एनएए ने इस बारे में अपनी वेबसाइट पर सूचना डाली है। इसमें कहा गया है कि एनएए ने मुनाफाखोरी के खिलाफ शिकायतों को दर्ज करने के लिए यह हेल्पलाइन शुरू की है।

जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। उसके बाद से जीएसटी परिषद कई मौकों पर विभिन्न उत्पादों पर कर की दर कम कर चुकी है। जीएसटी के सबसे ऊंचे 28 प्रतिशत स्लैब को भी तर्कसंगत बनाया गया है ताकि उपभोक्ताओं को फायदा मिल सके।

अभी तक जीएसटी में मुनाफाखोरी से संबंधित सही शिकायतें अधिक संख्या में दर्ज नहीं हुई हैं। एनएए ने इसी वजह से हेल्पलाइन नंबर शुरू करने का फैसला किया है ताकि उपभोक्ताओं को शिकायतें दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

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