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RBI ने NBFC को दिया 50,000 करोड़ का दिवाली तोहफा, ऋण प्रवाह बढ़ाने को लेकर की और उपायों की घोषणा

RBI ने त्‍योहारी सीजन में कर्ज की कमी से बिक्री को प्रभावित होने से बचाने के लिए और उपायों की घोषणा की है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: October 20, 2018 11:06 IST
RBI- India TV Paisa
Photo:RBI

RBI

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने त्‍योहारी सीजन में कर्ज की कमी से बिक्री को प्रभावित होने से बचाने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास ऋण कंपनियों (एचएफसी) के लिए नकद कर्ज का प्रवाह बढ़ाने को लेकर और उपायों की घोषणा की है।  

इन उपायों के तहत बैंक एनबीएफसी और एचएफसी को जितना अधिक कर्ज देंगे उन्हें उसी के बराबर अपने पास की सरकारी प्रतिभूतियों को रिजर्व बैंक के पास रख कर उसके आधार पर कर्ज लेने के लिए इस्तेमाल की छूट होगी। इससे बैंकों के पास कर्ज देने योग्य धन बढ़ सकता है और वे अधिक कर्ज सहायता देने की स्थिति में होंगे। 

यह सुविधा 19 अक्टूबर को एनबीएफसी/ एचएफसी पर बैंकों के बकाया कर्ज के स्तर से ऊपर दिए गए कर्ज के लिए होगी और आगामी दिसंबर तक जारी रहेगी। उम्मीद है कि इससे बैंकों के पास 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए एनबीएफसी को ऋण के रूप में देने के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। 

हालांकि कई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और उद्योग विश्लेषकों ने इस कदम को देरी से उठाया गया छोटा कदम करार देते हुए कहा कि इससे अधिक मदद नहीं मिलेगी। विशेषरूप से आवास और वाहन ऋण उपलब्ध कराने वाले एनबीएफसी को इससे फायदा नहीं होने वाला। इससे सिर्फ लघु अवधि का उपभोक्ता ऋण उपलब्ध कराने वाले और सूक्ष्म वित्त इकाइयों को लाभ होगा। 

गौरतलब है कि बुनियादी परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करने वाली आईएलएंडएफएस की कंपनियों द्वारा कुछ कर्जों के भुगतान में चूक के बाद एनबीएफसी क्षेत्र के लिए कर्ज सुविधा में मुश्किलें आ रही हैं। आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा है कि बैंकों को एनबीएफसी और एचएफसी पर 19 अक्टूबर की स्थिति के ऊपर के अपने बकाया कर्ज के बराबर राशि की सरकारी प्रतिभूतियों को रिजर्व बैंक से धन लेने के लिए इस्तेमाल करने की छूट होगी। 

एसएलआर या सांविधिक तरलता (नकदी लायक प्रतिभूति) अनुपात व्यवस्था के तहत बैंकों को अपनी सावधि और मांग जमाओं के एक हिस्से को आसनी से बिकने वाली सरकारी प्रतिभूतियों में लगाना होता है। अभी यह सीमा 19.5 प्रतिशत है। रिजर्व बैंक के 27 सितंबर के परिपत्र के अनुसार बैक को पहली अक्‍टूबर से एसएलआर की शर्तों का पालन करते हुए 15 प्रतिशत के बराबर सरकारी प्रतिभूतियों को रिजर्व बैंक के पास रख कर धन लेने की छूट है। उससे पहले नकदी जुटाने की सुविधा के तहत उन्हें 13 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूतियों को नकदी की सुविधा के लिए इस्तेमाल की छूट थी। 

नई अधिसूचना के अनुसार बैंकों को शुक्रवार के बाद एनबीएफसी और एचएफसी पर अतिरिक्त बकाये के बराबर की राशि की प्रतिभूतियों पर रिजर्व बैंक से कर्ज लेने की सुविधा होगी। एक विश्लेषक ने कहा कि इस कदम से बैंकों के पास 50,000 से 60,000 करोड़ रुपये की नकदी एनबीएफसी को कर्ज के रूप में देने के लिए उपलब्ध हो सकेगी। 

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