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रिजर्व बैंक का बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटक बैंक पर NPA से जुड़े नियमों का पालन न करने पर जुर्माना

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : May 29, 2020 07:49 am IST,  Updated : May 29, 2020 07:49 am IST

दोनो बैकों पर कुल 7.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा

RBI- India TV Hindi
RBI Image Source : FILE PHOTO, PTI

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने एनपीए नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने पर कर्नाटक बैंक पर भी 1.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि उसने केंद्रीय बैंक के निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) पर पांच करोड़ रुपये का जुमार्ना लगाया है। ये आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान के तहत आते हैं।

इसका ब्योरा देते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि 31 मार्च, 2017 और मार्च, 2018 की वित्तीय स्थिति के तहत बीओआई के सांविधिक निरीक्षण में यह तथ्य सामने आया है कि बैंक ने कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है। इस बारे में बैंक को नोटिस दिया था। नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद बैंक पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है। इसी तरह के मामले में रिजर्व बैंक ने कर्नाटक बैंक पर 1.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने आय मान्यता और संपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों पर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक पर भी 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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