1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. Alert: आपकी कार से जुड़े नए नियम 1 अक्टूबर से होंगे लागू, दुर्घटना रोकने और तेल बचाने के लिए सरकार ने उठाया कदम

Alert: आपकी कार से जुड़े नए नियम 1 अक्टूबर से होंगे लागू, दुर्घटना रोकने और तेल बचाने के लिए सरकार ने उठाया कदम

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : May 22, 2021 08:40 am IST,  Updated : May 22, 2021 08:40 am IST

यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहनों के टायरों को सड़कों पर सुरक्षा और ईंधन की बचत की दृष्टि से बेहतर रखने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे।

Alert: आपकी कार से जुड़े नए...- India TV Hindi
Alert: आपकी कार से जुड़े नए नियम 1 अक्टूबर से होंगे लागू, दुर्घटना रोकने और तेल बचाने के लिए सरकार ने उठाया कदम Image Source : PTI

नयी दिल्ली। सड़क पर ज्यादातर दुर्घटनाओं में प्रमुख कारण टायर को माना जाता है। बारिश के दौरान चिकनी सड़कों पर ग्रिप न बन पाने के कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। वहीं कई बार टायर फटने से भी दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे में यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहनों के टायरों को सड़कों पर सुरक्षा और ईंधन की बचत की दृष्टि से बेहतर रखने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कारों, बसों और ट्रकों के टायर के लिए सड़क पर आवर्ती-घर्षण, गीली सड़क पर टायर की पकड़ और वाहन के चलते समय टायर से उत्पन्न ध्वनि के बारे में नियमों का मसौदा जारी किया है। 

पढ़ें- ये वीडियो देखकर थम जाएंगी सांसे, चलती ट्रेन से गिरकर मौत के मुंह में समा रही थी महिला और फिर...

पढ़ें- नवजात शिशु का भी बनवा सकते हैं आधार कार्ड, ये है पूरा तरीका

शुक्रवार को जारी सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसका उद्येश्य यह सुनिश्चित कराना है कि वाहनों के टायर अधिक भरोसे मंद और अच्छे हों। मंत्रालय ने नए माडल के टायरों के लिए इन नियमों केा 1, अक्तूबर 2021 और वर्तमान माडल के टायरों के लिए 1, अक्तूबर 2022 से लगू करने का प्रस्ताव किया है। जानकारों का कहना है कि इस पॉलिसी को लेकर अभी भी संभावनाएं हैं कि इसे कंज़्यूमर फ्रेंडली बनाया जा सके। गाड़ियों के टायर से जुड़े ऐसे नियम यूरोप में 2016 में लागू नियम जैसे ही हैं।

पढ़ें-  भारत के सभी बैंकों के लिए आ गई ये सिंगल एप, ICICI बैंक ने किया कमाल

पढ़ें- ATM मशीन को बिना छुए निकाल सकते हैं पैसा, इस सरकारी बैंक ने शुरू की सुविधा

मंत्रालय की ओर से एक के बाद एक कई ट्यूट में कहा गया है कि टायरों को आवर्ती घर्षण, गीली सड़क पर टायर की पकड़ और आवाज के संबंध में वाहन उद्योग के लिए मानकों की श्रृंखला (एआईएस) 142:2019 के चरण दो में विनिर्दिष्ट एवं समय समय पर संशोधित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। इन नियमों के बारे में सुझाव और आपत्तियां सरकार को भेजी जा सकती हैं। ये नियम यूरोप में 2016 में लागू नियम जैसे ही हैं। 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा