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SEBI ने निवेश सलाहकारों को डिजिटल सोने से दूरी बनाने को कहा, कारोबारी गतिविधियों में शामिल होने से किया मना

सेबी ने कहा है कि निवेश सलाहकारों द्वारा अनियमित गतिविधियों में किसी भी तरह के व्यवहार पर नियामक के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : October 22, 2021 9:45 IST
SEBI ने निवेश सलाहकारों...- India TV Paisa

SEBI ने निवेश सलाहकारों को डिजिटल सोने से दूरी बनाने को कहा, कारोबारी गतिविधियों में शामिल होने से किया मना 

नयी दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानि सेबी ने निवेश सलाहकारों से डिजिटल सोने में कारोबारी गतिविधियों में शामिल होने से मना किया। सेबी ने पाया था कि कुछ पंजीकृत निवेश सलाहकार डिजिटल सोना समेत अनियमित उत्पादों को खरीदने बेचने या कारोबार करने के लिए एक मंच प्रदान कर रहे है। इसके बाद उसकी तरफ से यह बयान आया है। 

नियामक ने एक बयान में कहा कि निवेश सलाहकारों द्वारा डिजिटल सोने में लेनदेन सहित ऐसी अनियमित गतिविधियों में शामिल होना सेबी अधिनियम 1992 के प्रावधानों तथा सेबी निवेश सलाहकार विनियमन 2013 के अनुरूप नहीं है। इसी के तहत सेबी ने निवेश सलाहकारों से इस तरह की अनियमित गतिविधियां करने या उनमे शामिल होने से बचने के लिए कहा है। 

सेबी ने कहा है कि निवेश सलाहकारों द्वारा अनियमित गतिविधियों में किसी भी तरह के व्यवहार पर नियामक के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले अगस्त में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने शेयर ब्रोकर समेत अपने सदस्यों को 10 सितंबर तक अपने मंच से डिजिटल सोने की बिक्री बंद करने का निर्देश दिया था। 

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