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कोविड: HC की चिंता पर बोले दिल्ली के व्यापारी, प्रसार को रोकने के लिए पूरा प्रयास

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Jun 20, 2021 10:38 am IST,  Updated : Jun 20, 2021 10:39 am IST

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने विभिन्न अंकुशों में ढील संबंधी आदेश में कहा है कि बाजार, मॉल्स और रेस्तरांओं पर नजदीकी नजर रखी जाएगी, अगर संक्रमण की दर बढ़ती है, तेा बिना समय गंवाए इन्हें फिर बंद कर दिया जाएगा।

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दिल्ली के कारोबारियों का दावा कोविड प्रसार रोकने के लिए उठा रहे सभी कदम Image Source : PTI

नई दिल्ली। दिल्ली के व्यापारिक संगठनों ने कहा कि वे कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक दिन पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न बाजारों में कोरोना वायरस प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर चिंता जताई थी। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने कहा कि व्यापारियों ने अदालत की चिंता को काफी गंभीरता से लिया है क्योंकि राजधानी में बाजार एक सप्ताह के लिए परीक्षण के आधार पर खोले गए हैं। गोयल ने कहा कि रविवार को 200 व्यापारी संगठनों के डिजिटल सम्मेलन में कोविड-19 के अनुकूल व्यवहार और बाजार संघों की भूमिका पर विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाजार में भीड़भाड़ कम करने, फेसमास्क के उचित इस्तेमाल, व्यापारियों को बिना मास्क वाले ग्राहकों को सामान नहीं बेचने का निर्देश कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के सुझावों की जानकारी दिल्ली सरकार को दी जाएगी। 

सरोजनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव अशोक रंधावा ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है। इनमें व्यापारी और ग्राहक सभी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अपनी ओर से हमने कोविड-19 अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, क्योंकि हमें को भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि 40 सामाजिक कार्यकर्ता पुलिस और प्रशासन की सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने में मदद कर रहे है। बाजार में भीड़ पर नजर के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार से सख्त उपाय करने, दुकानदरों को जागरूक करने और बाजार संगठनों तथा वेंडरों के साथ बैठक करने को कहा है। 

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने विभिन्न अंकुशों में ढील संबंधी आदेश में कहा है कि बाजार, मॉल्स और रेस्तरांओं पर नजदीकी नजर रखी जाएगी। डीडीएमए ने कहा कि यदि बाजारों, मॉल्स और रेस्तरांओं में उचित व्यवहार का इस्तेमाल नहीं होता और संक्रमण की दर बढ़ती है, तेा बिना समय गंवाए इन्हें फिर बंद कर दिया जाएगा। 

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