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कोविड संकट के बीच निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत, जानिए क्या हुआ बड़ा ऐलान

Edited by: India TV Paisa Desk Published : Apr 26, 2021 10:02 pm IST, Updated : Apr 26, 2021 10:02 pm IST

योगी सरकार ने आज आदेश जारी कर कहा है कि कोविड से संक्रमित होने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को वेतन के साथ 28 दिन का अवकाश देना अनिवार्य होगा।

निजी क्षेत्र में काम...- India TV Paisa
Photo:PTI

निजी क्षेत्र में काम करने वाले कोविड मरीजों को राहत

नई दिल्ली। कोविड के मामलों में बढ़त के बीच आज योगी सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि कोरोना संकट के बीच निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों को वेतन के साथ अवकाश मिलेगा। 

क्या है प्रदेश सरकार का फैसला

- उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सोमवार को आदेश जारी कर कहा गया है कि संक्रमित होने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को 28 दिन का वेतन सहित अवकाश दिया जायेगा। इसके लिए कर्मचारी को जरूरी चिकित्सा प्रमाण पत्र देने होंगे। 
- इसके अलावा सरकार द्वारा बंद कराये गये प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को वेतन के साथ अवकाश देना अनिवार्य होगा। 
- दुकाने और कारखाने जो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के चलते अस्थाई रूप से बंद हैं, उनके कर्मचारियों को भी मजदूरी सहित अवकाश दिया जायेगा। 
-सरकार ने साफ किया कि अगर लॉकडाउन महीने भर का होता है तो कर्मचारी को वेतन के साथ साथ 28 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। 

कोविड मरीजों के लिए योगी सरकार का फैसला
उत्तर प्रदेश में कोरोना कहर बरपा रहा है। राज्य में कोरोना के कारण अस्पताल भरे हुए हैं, इस वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। ऐसे हालातों के बीच प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि कोई भी सरकारी या फिर प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों को बेड खाली होने की दिशा में वापस न लौटाए। यूपी सरकार द्वारा न्यूज एजेंसी ANI को दी गई जानकारी के मुताबिक, सीएम योगी आदित्नाथ ने निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी अस्पताल में बेड खाली नहीं हैं तो मरीज को प्राइवेट अस्पातल में भेजा जाए और अगर सरकारी अस्पताल द्वारा रेफर किया गया मरीज प्राइवेट अस्पताल का बिल उठाने में सक्षम नहीं है तो प्रदेश सरकार आयुष्मान भारत स्कीम के तहत स्वीकृत रेट्स के हिसाब से उनके इलाज का खर्च वहन करेगी।

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