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ब्याज से हुई इनकम पर ये फॉर्म बचा देते हैं TDS, आपने भरकर जमा किया क्या! यहां समझें पूरी बात

 Published : May 05, 2024 11:50 am IST,  Updated : May 05, 2024 11:50 am IST

फॉर्म 15एच उन निवासी व्यक्तियों द्वारा जमा किया जा सकता है जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनकी अनुमानित कर देयता है वित्तीय वर्ष में शून्य है। कोई भी कंपनी या फर्म या गैर-निवासी फॉर्म 15G जमा करने के लिए पात्र नहीं होते हैं।

इनकम पर टीडीएस नहीं काटा जाए,फॉर्म पहले से ही जमा कर देने में समझदारी है।- India TV Hindi
इनकम पर टीडीएस नहीं काटा जाए,फॉर्म पहले से ही जमा कर देने में समझदारी है। Image Source : FILE

आयकर विभाग के मुताबिक, टीडीएस के कॉन्सेप्ट को आय के स्रोत से ही टैक्स इकट्ठा करने के मकसद से पेश किया गया था। इसके मुताबिक, स्रोत पर टैक्स कटता और उसे केंद्र सरकार के खाते में भेज दिया जाता है। जिस कटौतीकर्ता का इनकम टैक्स स्रोत पर काटा गया है, वह कटौतीकर्ता द्वारा जारी फॉर्म 26एएस या टीडीएस सर्टिफिकेशन के आधार पर काटी गई राशि का क्रेडिट पाने का हकदार होता है। नियम के मुताबिक, जहां ब्याज से इनकम  40,000 रुपये से अधिक है, वहां बैंकों को टीडीएस काटना जरूरी है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ए के मुताबिक किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ब्याज से इनकम पर टीडीएस लागू करने की लिमिट 40,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 50,000 रुपये है। इससे ज्यादा होने पर टीडीएस कटता है। हालांकि, यदि संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित कर देनदारी शून्य है, तो करदाता फॉर्म 15जी या 15एच जमा कर सकता है। (जैसा लागू हो) बैंक से अनुरोध करें कि वे अपनी ब्याज आय से कोई टीडीएस न काटें।

फॉर्म 15जी या 15एच फॉर्म आम तौर पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों के संबंधित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, या उन्हें संबंधित बैंक शाखा में खुद जाकर जमा किया जा सकता है। इसके अलावा, यह ध्यान रखना जरूरी है कि फॉर्म सिर्फ एक वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड हैं और इन्हें हर वित्तीय वर्ष के लिए अलग से जमा किए जाना चाहिए।

फॉर्म 15जी और 15एच जमा करने के लिए पात्र व्यक्ति

फॉर्म 15जी

आयकर नियम, 1962 के नियम 29सी के साथ आईटी अधिनियम की धारा 197ए(1ए) के मुताबिक, फॉर्म 15जी 60 वर्ष से कम आयु वाले निवासी व्यक्तियों या एचयूएफ या यहां तक ​​कि एक ट्रस्ट या किसी अन्य निर्धारिती द्वारा जमा किया जा सकता है जिनका वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित टैक्स देनदारी शून्य है। कोई भी कंपनी या फर्म या गैर-निवासी फॉर्म 15G जमा करने के लिए पात्र नहीं होते हैं।

फॉर्म 15H
आयकर नियम, 1962 के नियम 29सी के साथ आईटी अधिनियम की धारा 197ए(1सी) के मुताबिक,फॉर्म 15एच उन निवासी व्यक्तियों द्वारा जमा किया जा सकता है जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनकी अनुमानित कर देयता है वित्तीय वर्ष में शून्य है।

फॉर्म जमा करने की समयसीमा

जानकारों का कहना है कि किसी भी निवेशक या अकाउंट होल्डर को यह फॉर्म वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले जमा कर देना चाहिए जिसके लिए टीडीएस काटा जाना है या पहले आय भुगतान से पहले जमा किया जाना चाहिए जो टीडीएस के अधीन है। हालांकि, इन्हें वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय जमा किया जा सकता है। कटौतीकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए जमा करने की तारीख से उस वित्तीय वर्ष के आखिर तक इन फॉर्म पर विचार करेगा।

मान लीजिए, कोई टैक्सपेयर अगस्त में फॉर्म जमा कर रहा है, तो अप्रैल-अगस्त की अवधि के लिए काटा गया टीडीएस सिर्फ आय का टैक्स रिटर्न प्रस्तुत होने के बाद ही वापस किया जाएगा। इससे टैक्स पैयर्स का पैसा अनावश्यक रूप से अटक जाएगा। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी इनकम पर टीडीएस नहीं काटा जाए,फॉर्म पहले से ही जमा कर देने में समझदारी है।

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