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टैक्सपेयर्स अटेंशन प्लीज! जानिए AIS App, फॉर्म 26AS पर क्या है आपके लिए नया अपडेट

इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम है- AIS App इस ऐप के जरिए टैक्सपेयर्स हर ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने फॉर्म 26AS पर एक नया अपडेट जारी किया है।

India TV Paisa Desk Edited By: India TV Paisa Desk
Updated on: March 16, 2023 17:52 IST
AIS app and Form 26AS new update- India TV Paisa
Photo:CANVA जानिए AIS App, फॉर्म 26AS पर क्या है नया अपडेट

इनकम टैक्स भरने वालों के लिए एक खुशखबरी है। इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम है- AIS App इस ऐप के जरिए टैक्सपेयर्स हर ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने फॉर्म 26AS पर एक नया अपडेट जारी किया है। इसमें सिर्फ TDS/TCS से जुड़ा डेटा नजर आ रहा है। जबकि एडवांस टैक्स, सेल्फ-असेसमेंट टैक्स और रिफंड से जुड़ी जानकारी भी अब आप AIS पर देख पाएंगे।

कैसे डाउनलोड करें यह ऐप

इनकम टैक्स द्वारा पेश किए गए इस नए ऐप को आप गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सर्च बार में AIS for Taxpayers टाइप करें और इसे फोन में इंस्टॉल कर लें।

क्या है AIS?

AIS का फुल फॉर्म है एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट। यह ऐप किसी टैक्सपेयर के वित्त वर्ष के दौरान हुए हर ट्रांजैक्शन का पूरा ब्यौरा सहेजकर रखता है। यह सारा डेटा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आपके काम आता है। AIS में ट्रांजैक्शन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारियां भी होती है। जैसे कि इंटरेस्ट रेट, डिवेडेंट, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, म्यूचुअल फंड और फॉरेन ट्रांसफर किए गए पैसों की डिटेल्स आदि।

क्या है फॉर्म 26AS?

फॉर्म 26AS में फाइनेंशियल ईयर के टैक्स डिडक्शन, कनेक्शन और पैन से जड़ी तमाम जानकारियों होती हैं। ITR फाइल करते समय टैक्सपेयर के पास टैक्स पासबुक, 26AS फॉर्म और वित्त वर्ष की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री व पैन कार्ड होता है। इसे आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए ई-फाइलिंग के मेन्यू बार में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न सिलेक्ट करें। यहां आपको फॉर्म 26AS मिल जाएगा।

इस फॉर्म में TDS के सोर्स, वसूले गए टैक्स की जानकारी, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, टैक्स रिफंड, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, संपत्ति पर टैक्स की छूट, हाई वैल्यू अमाउंट के टैक्स में छूट जैसी जानकारियां शामिल होती हैं।

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