Wednesday, April 17, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. आधार वेरिफाई करने वाले सेंटर्स को UIDAI की नई गाइडलाइन, इन बातों की सहमति लेनी होगी जरूरी

आधार वेरिफाई करने वाले सेंटर्स को UIDAI की नई गाइडलाइन, इन बातों की सहमति लेनी होगी जरूरी

आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए UIDAI की नई गाइडलाइन जारी हुई है। यह आधार वेरिफाई करने वाले सेंटर्स के लिए लाया गया है। इससे किसी आधार यूजर्स को परेशानी नहीं होगी। आइए इसके बारे में जानते हैं।

Vikash Tiwary Edited By: Vikash Tiwary @ivikashtiwary
Published on: January 23, 2023 20:04 IST
Aadhaar Card Verification Centers- India TV Paisa
Photo:FILE आधार वेरिफाई करने वाले सेंटर्स को UIDAI की नई गाइडलाइन

Aadhaar Card Verification Centers: आधार आज के समय में सबसे जरूरी डॉक्युमेंट में से एक है। इसे कई बार अपडेट कराने की भी लोगों को जरूरत पड़ जाती है। अगर आपके आधार कार्ड में कोई गलत जानकारी है तो आपको उसे सुधार कराना पड़ता है, क्योंकि बिना सही इंफॉर्मेशन के आप उसका इस्तेमाल किसी दूसरे जगह पर एक वैलिड प्रुफ के तौर पर नहीं कर सकते हैं। आज के समय में नई नौकरी के लिए आवेदन करना हो या घूमने जाने के लिए फ्लाइट बुक करना हो, हर जगह आधार कार्ड एक पहचान पत्र के तौर पर काम आता है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आपका आधार कार्ड अपडेट हो। आज से पहले आप आधार सेंटर्स पर जाकर आसानी से कुछ कागजी कार्रवाई करने के बाद आधार अपडेट करा लेते थे, लेकिन अब UIDAI  ने इसे लेकर कुछ नए नियम जारी कर दिए हैं।  

UIDAI ने जारी की गाइडलाइन

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कहा है कि इकाइयों को आधार सत्यापन से पहले संबंधित लोगों को पूरी बातें समझाकर उनसे कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहमति लेनी होगी। प्राधिकरण ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन कार्य से जुड़ी इकाइयों के लिये जारी नये दिशानिर्देश में यह कहा है। साथ ही उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि जो आंकड़े लोगों से लिये जाएं, वे उससे अच्छी तरह अवगत हों और साथ ही आधार वेरिफिकेशन के उद्देश्य को भी समझें। यूआईडीएआई ने कहा है कि वेरिफिकेशन करने वाली इकाइयों के लिये जरूरी है कि वे लोगों को पूरी बात बताकर उनसे आधार वेरिफिकेशन को लेकर सहमति लें। प्राधिकरण के अनुसार, जो सहमति ली जाए, उसके दस्तावेज और वेरिफिकेशन से जुड़ी चीजें नियमन के तहत निर्धारित सीमा तक ही रखी जाए। 

इन बातों का ध्यान रखना जरूरी
यूआईडीएआई ने विज्ञप्ति में कहा, ‘‘और उक्त समयावधि की समाप्ति के बाद जो चीजें हटाने की जरूरत है, उन्हें अधिनियम के अनुसार किया जाए।’’ विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘यूआईडीएआई ने यह भी कहा कि वेरिफिकेशन करने वाली इकाइयों को लोगों के प्रति विनम्र होना चाहिए और उन्हें संबंधित लोगों को आधार संख्या की सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में आश्वस्त करना चाहिए।’’ यूआईडीएआई ने इकाइयों से यह भी कहा कि वे आधार संख्या का भंडारण तभी करें जब वे उसके लिये अधिकृत हैं। और अगर उन्हें यह करना है, तो वे निर्धारित नियमों के अनुसार करें। 

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement