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अमेज-फ्यूचर NCLT से याचिका पर निर्णय करने का आग्रह करें : सुप्रीम कोर्ट

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Feb 23, 2022 04:50 pm IST,  Updated : Feb 23, 2022 04:50 pm IST

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा फ्यूचर समूह की कंपनी के साथ सौदे को लेकर अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी को दी गयी मंजूरी को रद्द करने को चुनौती दी गयी है।

SC- India TV Hindi
SC Image Source : FILE

Highlights

  • मेरिकी कंपनी ने अक्टूबर, 2020 में फ्यूचर समूह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था
  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के लिये नौ मार्च की तारीख तय की है
  • रिलायंस रिटेल के साथ 24,500 करोड़ रुपये के विलय सौदे को लेकर तकरार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्यूचर समूह से राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) से याचिका पर सुनवाई करने का आग्रह करने को कहा। याचिका में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा फ्यूचर समूह की कंपनी के साथ सौदे को लेकर अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी को दी गयी मंजूरी को रद्द करने को चुनौती दी गयी है। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायाधीश ए एस बोपन्ना और न्यायाधीश हिमा कोहली की पीठ ने यह सुझाव दिया और दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली अमेजन की याचिका पर सुनवाई के लिये नौ मार्च की तारीख तय की। 

उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी 

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में फ्यूचर रिटेल के रिलायंस रिटेल के साथ 24,500 करोड़ रुपये के विलय सौदे को लेकर मध्यस्थता न्यायाधिकरण में जारी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। पीठ ने संक्षिप्त रूप से दलीलों को सुनने के बाद सुनवाई टाल दी। दलील में कहा गया कि एनसीएलएटी विलय सौदे से संबंधित अमेजन की एक और अपील पर सुनवाई कर रहा है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, मौजूदा विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) एक तरह से एनसीएलएटी के समक्ष दायर याचिका के परिणाम से संबंधित है। हम दोनों पक्षों को अपीलीय न्यायाधिकरण से मामले में निर्णय देने का आग्रह करने का निर्देश देते हैं। मामले की सुनवाई के लिये नौ मार्च की तारीख तय की जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने नौ फरवरी को अमेजन की याचिका पर फ्यूचर समूह की कंपनियों को नोटिस जारी किये थे। अमेजन ने अपनी याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच जनवरी के आदेश को चुनौती दी है। न्यायालय ने फ्यूचर समूह की कंपनियों फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) से जवाब तलब किया था और कहा था कि वह 23 फरवरी को बिना किसी स्थगन के मामले की सुनवाई करेगा। अमेरिकी कंपनी ने अक्टूबर, 2020 में फ्यूचर समूह के खिलाफ सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र में मामला दर्ज कराया था। तब से दोनों के बीच कानूनी लड़ाई जारी है। 

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