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संशोधित ITR भरने के लिए 2 साल की मोहलत लेकिन चुकाना होगा इतना Tax

एडिशनल इनकम पर 25 से 50 फीसदी टैक्स और अतिरिक्त इनकम पर लगने वाला ब्याज का भुगतान करना होगा।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: February 02, 2022 14:07 IST
ITR - India TV Paisa
Photo:FILE

ITR 

Highlights

  • संशोधित ITR में एड‍िशनल इनकम पर टैक्स चुकाना होगा
  • 12 महीने के भीतर अपडेटेड रिटर्न भरने पर 25 फीसदी देना होगा
  • यह सुविधा टैक्‍सपेयर्स को एक और अवसर प्रदान करता है

नई दिल्ली। बजट में आयकर रिटर्न (ITR) में गलती को सुधारने के लिए दो साल का समय देने की घोषणा वित्त मंत्री ने की है। नया नियम दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में चूक को ठीक करने के लिए न्यू विंडो देगा। यानी इसका मतलब है कि अगर कोई आयकर दाता अपने रिटर्न में कोई जानकारी सुधारना चाहता है या आय का विवरण जोड़ना चाहता है तो उसे यह करने की सुविधा अगले दो साल तक मिलेगी। आम करदाताओं के लिए यह एक अच्छी खबर है लेकिन बजट भाषण में यह नहीं बताया गया कि एसके एवज में क्या चार्ज लिया जाएगा। आइए, जानते हैं कि अगर कोई करदाता अपडेट‍ेड रिटर्न दाखिल करता है और एड‍िशनल इनकम की जानकारी देता है तो उसे कितना टैक्स चुकाना होगा? 

अतिरिक्त आय पर 50 फीसदी तक टैक्स देना होगा

संशोधित रिटर्न भरने को लेकर बजट दस्तावेज में विस्तृत जानकारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक, अगर कोई करदाता अ​तिरिक्त आय की जानकारी अपने संशोधित रिटर्न में देता है तो उसे उस एड‍िशनल इनकम पर 25 से 50 फीसदी टैक्स और अतिरिक्त इनकम पर लगने वाला ब्याज का भुगतान करना होगा। हालांकि, यह सुविधा टैक्‍सपेयर्स को व्यापक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए एक और अवसर प्रदान करता है। यानी जो करदाता अपने आईटीआर को सही करना चाहता है, उसे ITR फाइल करते समय भुगतान योग्य टैक्स और ब्याज के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त रकम देनी होगी, जो 12 महीने के भीतर अपडेटेड रिटर्न भरने पर 25 फीसदी या 24 महीने के भीतर 50 फीसदी होगी। 

अभी तक पांच महीने का समय 

कर विशेषज्ञों का कहना है कि सभी टैक्सपेयर्स के पास आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से पांच महीने की सीमित विंडो में अपने टैक्स रिटर्न को संशोधित करने का अवसर होता है। बजट में इसे बढ़ाकर दो साल कर दिया गया है। बजट ज्ञापन के अनुसार, किसी भी व्यक्ति द्वारा आय का अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 139 में एक नया प्रावधान पेश किया जा रहा है, चाहे उसने संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए पहले रिटर्न दाखिल किया हो या नहीं।

कोविड इलाज में खर्च पर कर राहत

बजट में सभी को राहत तो नहीं दी गई है लेकिन उन लोगों को राहत दी गई है जिन लोगों को कोविड-19 के इलाज पर हुए खर्च के लिए पैसा मिला है। बजट के अनुसार, किसी व्यक्ति की मौत पर परिवार के सदस्यों को मिलने वाले पैसे पर परिवार के सदस्यों के लिए 10 लाख तक की छूट होगी।

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