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Common ITR: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत, आयकर विभाग ने पेश किया कॉमन ITR फॉर्म का ड्राफ्ट, ये होगा फायदा

 Published : Nov 01, 2022 08:02 pm IST,  Updated : Nov 01, 2022 08:02 pm IST

आम करदाता को सबसे अधिक मुश्किल ITR में मांगी गई जानकारियां भरने को लेकर आती है। लेकिन अब इस नए फॉर्म में काफी जानकारियां प्रीफिल्ड यानि पहले से ही भरी होंगे।

Income tax- India TV Hindi
Income tax Image Source : FILE

Draft Common ITR: यदि आप भी इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करते हैं तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)  ने आज आईटीआर फॉर्म में बड़ा बदलाव करते हुए एक कॉमन आईटीआर फॉर्म (Draft Common ITR Form) का ड्राफ्ट पेश किया है। यह फॉर्म आपकी मुश्किलों को थोड़ा कम कर सकता है। सीबीडीटी के अनुसार यह कॉमन आईटीआर फॉर्म लोगों के लिए टैक्स फाइलिंग को आसान बनाएगा। CBDT ने 15 दिसंबर तक कॉमन ITR ड्राफ्ट पर राय मांगी है।

पहले से प्रीफिल्ड होगा रिटर्न फॉर्म

आम करदाता को सबसे अधिक मुश्किल ITR में मांगी गई जानकारियां भरने को लेकर आती है। लेकिन अब इस नए फॉर्म में काफी जानकारियां प्रीफिल्ड यानि पहले से ही भरी होंगे। सीबीडीटी के मुताबिक, ITR-1 से लेकर ITR-6 तक एक कॉमन फॉर्म होगा। ऐसे में आपको अपने लिए मुफीद ITR फॉर्म चुनने की गफलत नहीं होगी। सिर्फ ITR-7 ही अलग होगा। वहीं ITR-1, ITR-4 भी जारी रहेंगे ताकि लोग पुराने भी जारी रख सकें। 

सभी के लिए एक ही ITR फॉर्म 

कॉमन ITR आने से लोगों को टैक्स फाइल करना आसान होगा। नए कॉमन ITR में ज्यादा से ज्यादा चीजें पहले से भरी होंगी। कुछ सवालों के जवाब के आधार पर गैर-जरूरी शेड्यूल नहीं आएगा। CBDT ने 15 दिसंबर 2022 तक ड्राफ्ट कॉमन ITR पर राय मांगी हैं।

क्यों पेश किया नया ITR फॉर्म 

आयकर विभाग लगातार टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया को आसान बनाता जा रहा है। ड्राफ्ट ITR का उद्देश्य रिटर्न दाखिल करने में सहूलियत लाना और इंडिविजुअल और नॉन-बिजनेस के टैक्सपेयर्स द्वारा आईटीआर दाखिल करने में लगने वाले समय को काफी कम करना है। 

इस तरह ऑनलाइन चेक करें Refund स्टेटस

  1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल tps://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर लॉग इन करें-
  2. यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें
  3. 'माई अकाउंट' पर जाएं और 'रिफंड/डिमांड स्टेटस' पर क्लिक करें
  4. ड्रॉप डाउन मेनू पर जाएं, 'आयकर रिटर्न' चुनें और 'सबमिट' विकल्प पर क्लिक करें
  5. अपनी एकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें
  6. एक नया वेबपेज खुल जाएगा जहां रिफंड जारी करने की तारीख सहित आपके सभी आईटीआर विवरण होंगे
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