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New Insurance Rule: ई-इश्योरेंस खाता कैसे खोल सकते हैं, जानिए प्रोसेस

New Insurance Rule: IRDAI के आदेश के अनुसार आपको ई-इंश्योरेंस अकाउंट खोलना जरूरी हो गया है। CAMS, Karvy, NSDL और CDSL के पास आसानी से ई-इंश्योरेंस खाता ओपन कर सकते हैं।

Abhinav Shalya Edited By: Abhinav Shalya
Updated on: April 08, 2024 11:15 IST
Insurance- India TV Paisa
Photo:FILE Insurance

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) की ओर से हाल ही में इंश्योरेंस के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब सभी पॉलिसीयों को डिजिटल किया जाएगा। IRDAI द्वारा ये कदम पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। ऐसे में सभी इंश्योरेंस पॉलिसीधारकों के लिए ई-इंश्योरेंस अकाउंट खोलना जरूरी हो गया है। इसमें नई इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ-साथ पुरानी पॉलिसी को ई-इश्योरेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका एक फायदा यह भी है कि लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी को आप एक जगह पर रख पाएंगे।  

कहां खोल सकते हैं ई-इंश्योरेंस अकाउंट? 

आप आसानी से किसी भी इंश्योरेंस रिपॉजिटरी CAMS, Karvy, NSDL और CDSL के पास ई-इंश्योरेंस अकाउंट खोल सकते हैं।  

कैसे ई- इंश्योरेंस अकाउंट खोल सकते हैं?

ई-इंश्योरेंस खाता खोलने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर दी गई रिपॉजिटरी में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद इनकी वेबासाइट से फॉर्म डाउनलोड करें। अब केवाईसी दस्तावेजों को इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच ऑफिस जाकर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा कोरियर भी कर सकते हैं। बता दें, आपका आवेदन स्वीकार होने के बाद ई-इंश्योरेंस खाता सात दिनों में खुल जाएगा। 

ई-इंश्योरेंस खाता खुलवाने के लिए जरूरी दस्तावेज? 

  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • पैन कार्ड
  • जन्मतिथि
  • पता प्रमाण पत्र 
  • आधार कार्ड 

पुरानी पॉलिसी को ई-पॉलिसी में कैसे कन्वर्ट करें? 

आपको सबसे पहले कन्वर्जन फॉर्म भरना होगा। यहां पॉलिसीधारक का नाम, पॉलिसी नंबर, ई-इंश्योरेंस अकाउंट नंबर और कंपनी का नाम दर्ज करना होगा। इसे आपको अपने ई-इंश्योरेंस फॉर्म के साथ इंश्योरेंस ब्रांच में जमा कराना होगा। जैसे ही ये परविर्तित हो जाएगी। पॉलिसीहोल्डर को एसएमएस और ई-मेल से इसकी सूचना मिल जाएगी। 

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