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दो हजार के नोट के मुद्दे पर RBI ने हाईकोर्ट से कहा, यह नोटबंदी नहीं, करेंसी प्रबंधन की कवायद

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : May 26, 2023 02:58 pm IST,  Updated : May 26, 2023 02:58 pm IST

आरबीआई के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता वकील रजनीश भास्कर गुप्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्रीय बैंक ने अपने फैसले का बचाव किया।

आरबीआई- India TV Hindi
आरबीआई Image Source : PTI

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने का उसका फैसला केवल मुद्रा प्रबंधन अभ्यास है, न कि विमुद्रीकरण। आरबीआई के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता वकील रजनीश भास्कर गुप्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्रीय बैंक ने अपने फैसले का बचाव किया। जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि आरबीआई अधिनियम के अनुसार इस तरह का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण की कमी है। बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पराग पी. त्रिपाठी ने अदालत के समक्ष आग्रह किया कि इस मामले की सुनवाई बाद की तारीख में की जाए क्योंकि पीठ ने याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा इसी तरह की जनहित याचिका में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

यह आरबीआई के अधिकार क्षेत्र से बाहर 

त्रिपाठी ने कहा,यह एक मुद्रा प्रबंधन अभ्यास है और विमुद्रीकरण नहीं है। पीठ ने पहले एक मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। मैं सुझाव दे रहा हूं कि उस आदेश को आने दें और उसके बाद हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि 4-5 साल के बाद एक विशिष्ट समय सीमा के साथ नोटों की वापसी को अन्यायपूर्ण, मनमाना और सार्वजनिक नीति के विपरीत है। याचिकाकर्ता ने कहा, यह आरबीआई के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आरबीआई अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आरबीआई स्वतंत्र रूप से इस तरह का निर्णय ले सकता है।

अगली सुनवाई 29 मई को निर्धारित की

अदालत ने पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 29 मई को निर्धारित की। पार्टियों को मामले में एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। अदालत ने कहा, आरबीआई के वकील ने अदालत को सूचित किया है कि इसी विषय के साथ एक और याचिका पर सुनवाई हुई है। वह सोमवार को लिस्टिंग के लिए प्रार्थना करता है। सोमवार को सूचीबद्ध करें। जनहित याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि विचाराधीन परिपत्र यह इंगित करने में विफल रहा है कि बैंकनोटों को वापस लेने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा किया गया है।

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