Monday, December 16, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. मार्च खत्म होने से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, बाद में भरना होगा भारी जुर्माना

मार्च खत्म होने से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, बाद में भरना होगा भारी जुर्माना

कई जरूरी काम की डेडलाइन 31 मार्च पहले से तय होती है। ऐसे में आपको यह महीना खत्म होने से पहले उन सभी जरूरी काम को निपटा लेना चाहिए।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : March 02, 2022 19:16 IST
deadline - India TV Paisa
Photo:FILE

deadline 

Highlights

  • पैन से आधार जोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च, 2022 है
  • केवाईसी को पूरा करने की समय सीमा भी 31 मार्च है
  • निवेश पर टैक्स बचाने का आखिरी मौका भी यही महीना है

नई दिल्ली। इस बार का मार्च का महीना वित्त से जुड़े काम को पूरा करने के लिए काफी अहम होता है क्योंकि कई जरूरी काम की डेडलाइन 31 मार्च पहले से तय होती है। ऐसे में आपको यह महीना खत्म होने से पहले उन सभी जरूरी काम को निपटा लेना चाहिए नहीं जिसकी समयसीमा इस महीने के बाद खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं करने से बाद में आपको परेशानी का सामना और भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि वो कौन से 5 काम है जिनको इस महीने के अंत तक पूरा करना है जरूरी। 

पैन-आधार को कर लें लिंक 

अगर आपने अभी तक अपने पैन से आधार को लिंक नहीं किया तो अब देर नहीं करें। पैन से आधार जोड़ने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2022 की डेडलाइन तय की है। इसके बाद आपका पैन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ ही आयकर की धारा 272B के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

बैंक खातों की केवाईसी अपडेट कर लें 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केवाईसी को पूरा करने की समय सीमा को 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी है। ऐसे में अगर आप इस महीने के अंत से पहले अपना केवाईसी अपडेट नहीं किया तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है। बता दें, केवाईसी सिर्फ बैंक में ही नहीं बल्कि कई और आवश्यक सेवाओं से जुड़े कामों में भी पड़ती है।

आयकर रिटर्न दाखिल कर दें  

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। इसके बाद आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। देर से आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपये (5 लाख रुपये तक की कुल आय के लिए 1000 रुपये) का लेट फाइन लगाया जाएगा।

निवेश कर टैक्स बचाने का आखिरी मौका 

चालू वित्त वर्ष 2021-22 31 मार्च को समाप्त होने वाला है। ऐसे में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए टैक्स छूट 31 मार्च तक किए गए निवेश पर ही मिलेगा।  अगर आपने अब तक अपने टैक्स सेविंग निवेश की योजना नहीं बनाई है, तो इसे जल्द से जल्द करें। वित्तीय योजनाकार से सलाह लेकर अपनी जरूरत के हिसाब से निवेश करें। 

पीपीएफ, एनपीएस और में सुकन्या समृद्धि न्यूनतम निवेश कर दें 

अगर यदि आपके पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) का अकाउंट है और इनमें से किसी भी अकाउंट में आपने इस वित्त वर्ष में पैसे जमा नहीं करवाए हैं, तो 31 मार्च तक इसमें न्यूनतम राशि निवेश कर दें। ऐसा नहीं करने पर आपका अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा। एक बार अकाउंट इनएक्टिव होने के बाद फिर से एक्टिव कराने के लिए जुर्माना देना पड़ेगा।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement